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Delhi liquor scam: मनीष सिसोदिया की जमानत पर नहीं हुआ फैसला, कार्ट ने ED को लगाई फटकार,इस दिन होगी अगली सुनवाई

मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने याचिका पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप साबित करने के लिए यह जरूरी है।

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Bansal News
Manish Sisodia Bail: क्या आज जेल से रिहा हो जाएंगे सिसोदिया? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा जमानत पर फैसला

दिल्‍ली। Delhi liquor scam: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने याचिका पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप साबित करने के लिए यह जरूरी है कि पैसों का लेन-देन हुआ हो। हालांकि जमानत पर कोई फैसला नहीं हो सका। वहीं अब अगली सुनवाई 12 अक्‍टूबर को होगी।

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बता दें कि मनीष सिसोदिया को इस साल के फरवरी माह में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि उन्हें पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं है। यह पूरा मामला सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है।

उन्‍होने आगें कहा कि विजय नायर सहित जिन आरोपियों को सिसोदिया का करीबी बताया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। वे लोग पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के करीबी नहीं थे।

AAP को आरोपी बनाने पर कोर्ट की सफाई

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि हम यह साफ करना चाहते हैं कि हमने कल सिर्फ एक कानूनी सवाल पूछा था। सावाल यही था कि A और B को आरोपी बनाया है और C को फायदा पहुंचा है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया?

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कोर्ट ने ED, CBI को लगाई फटकार

बता दें कि ED व CBI के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सबूत होने पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जजों की बैंच ने कहा कि कुछ सख्त सवाल किए। इस पूरे मामले में पैसों के लेन-देन के क्या सबूत हैं?

जजों ने कहा, "हो सकता है कि आबकारी नीति में बदलाव के कारण कुछ लोगों को फायदा पहुंचा हो। यह भी संभव हो सकता है कि किसनी ने नीति में बदलाव के लिए दबाव बनाया हो, लेकिन सिर्फ इससे भ्रष्टाचार साबित ना होता।"

कोर्ट के सवालों पर ED का जवाब

ED के वकील ने कहा, "विजय नायर की व्हाट्सएप चैट और कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत रूपयों के लेनदेन ओर इशारा करते हैं। साथ ही जांच में कई और तथ्य समाने आए हैं, जो भ्रष्टाचार को दिखाते हैं।

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उन्‍होने आगें कहा कि शराब के थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी को 5 से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही फिर थोक में कुछ लोगों को एकाधिकार दे दिया गया। जिससे राजस्व को नुकसान हुआ है।

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