Advertisment

Delhi High Court: दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप घोर क्रूरता के समान

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला द्वारा पति के परिवार पर दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाना ‘घोर क्रूरता’ के समान है

author-image
Bansal news
Delhi High Court: दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप घोर क्रूरता के समान

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महिला द्वारा पति के परिवार पर दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाना ‘घोर क्रूरता’ के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी विवाह का आधार सहवास और दांपत्य संबंध होता है और एक जोड़े को एक-दूसरे के साथ रहने से वंचित किया जाना साबित करता है कि विवाह चल नहीं सकता और वैवाहिक रिश्ते से इस तरह वंचित करना अत्यधिक क्रूरता का कार्य है।

Advertisment

अदालत ने की महिला की अपील खारिज

अदालत ने यह टिप्पणी एक महिला की अपील खारिज करते हुए की जिसमें परिवारिक अदालत द्वारा पति से अलग रहने को उसके प्रति क्रूरता मानते हुए तलाक की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीला बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा- वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से दोनों पक्ष 2014 से अलग-अलग रह रहे हैं, जो साबित करता है कि वे वैवाहिक संबंध बनाए रखने में असमर्थ हैं।

जिससे एक-दूसरे को आपसी सहयोग और वैवाहिक रिश्ते से वंचित किया जा रहा है। लगभग नौ वर्षों तक इस तरह अलग रहना अत्यधिक मानसिक क्रूरता का उदाहरण है। जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर वैवाहिक संबंध तत्काल विच्छेद करने की मांग की गई है।

झूठी शिकायतें पुरुष के खिलाफ मानसिक क्रूरता है- पीठ

पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दायर की गई झूठी शिकायतें पुरुष के खिलाफ मानसिक क्रूरता है। अदालत ने कहा- इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी (पति) के परिवार के सदस्यों के खिलाफ न केवल दहेज उत्पीड़न बल्कि बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए गए, जो झूठे पाये गये।

Advertisment

यह अत्यधिक क्रूरता का कार्य है जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। अदालत ने रेखांकित किया कि अलग हुए जोड़ा बमुश्किल 13 महीने तक एक साथ रहा और अपने वैवाहिक रिश्ते को कायम रखने में सक्षम नहीं हैं।

फरवरी 2014 से रह रहे हैं अलग

इस जोड़े ने नवंबर 2012 में शादी की और फरवरी 2014 से अलग रह रहे हैं। पति ने दावा किया कि शादी के दिन से, महिला घरेलू कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को बताए बिना अकसर मायके चली जाती थी। उसने आरोप लगाया कि पत्नी ने आत्महत्या करने और उसे एवं उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की भी धमकी दी।

पुरुष के मुताबिक पत्नी अकसर झगड़ा करती थी और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करती थी। वहीं, महिला ने दावा किया कि उसकी सास ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान और अपमानित किया। उसने पति पर पिटाई करने का आरोप लगाया।

Advertisment

ये भी पढ़ें:

MP Election: विधानसभा चुनावों की तैयारी, निर्वाचन आयोग चार सितंबर से भोपाल का दौरा करेगा

Sunil Grover: सुनील ग्रोवर ने सड़क किनारे धोए कपड़े, देखें वीडियो

Palwal News Local Train: दिल्ली में प्रगति मैदान के पास पटरी से उतरी ट्रेन, कोई हताहत नहीं

CG News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आठ नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, अन्य चार गिरफ्तार

Advertisment

RajyaSabha Election: राज्यसभा जाएंगे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी ने बनाया उम्मीवार

New Delhi,  Delhi High Court, Dowry Harassment, Appeal Dismissed, दहेज उत्पीड़न

New Delhi Delhi High Court Dowry Harassment Appeal Dismissed दहेज उत्पीड़न
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें