नई दिल्ली। G-20 Summit 2023 दिल्ली सरकार ने आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक गजट अधिसूचना जारी की है।
जानिए अधिसूचना के अनुसार
सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर-राज्यीय बस और स्थानीय सिटी बस, जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) की बस का सात और आठ सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा।
दिल्ली सरकार ने G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी की।
सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 07 की मध्यरात्रि को 00:00 बजे से 08.09.2023 से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड,… pic.twitter.com/Intdl8p4tt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 5, 2023
भारी वाहनों को नहीं मिलेगा प्रवेश
गजट अधिसूचना के मुताबिक भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को सात सितंबर 2023 को रात नौ बजे से 10 सितंबर 2023 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को हालांकि,वैध “नो-एंट्री अनुमति” के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
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