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नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पानी बिल बकाया और विलंब भुगतान अधिभार की एक बार माफी की अपनी योजना की समय सीमा शुक्रवार को 31 मार्च तक बढ़ा दी।
यह योजना पिछले साल अगस्त में शुरू की गयी थी और इसके तहत सभी श्रेणी के मकानों को विलंब शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है। लंबित पानी बिल आवास की श्रेणी के आधार पर आंशिक या पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है।
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain Delhi) ने कहा, ‘‘हमने डीजेबी की योजना की आखिरी तिथि बढ़ा दी है ताकि अधिकाधिक उपभोक्ता बिना किसी वित्तीय बोझ या मुश्किल के घटी हुई दरों पर अपने पानी बिल का भुगतान कर सकें। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘ आज तक साढ़े चार लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और डीजेबी को 632 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।’’
https://twitter.com/SatyendarJain/status/1344941332817592322
इस योजना के तहत वे उपभोक्ता आएंगे जिनके बिल पिछले साल 31 मार्च तक लंबित थे।
दिल्ली में ए से लेकर एच श्रेणी तक की कॉलोनियां हैं। ए से लेकर डी श्रेणी की कॉलोनियां मध्य एवं उपरी मध्य रिहायशी क्षेत्र हैं।
भाषा राजकुमार मनीषा
मनीषा
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