जबलपुर। MP News: जिले की MP-MLA कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये निर्देश कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा की याचिका पर दिए हैं।
MP-MLA कोर्ट ने कहा, राज्यसभा सांसद समेत अन्य लोगों के बयानों और सबूतों के आधार पर मानहानि का मामला बनता है। मामले की सुनवाई जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा ने की।
10 करोड़ का मानहानि केस
मामला दर्ज होने के बाद तीनों नेताओं के खिलाफ ट्रायल चलेगा। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने पूर्व सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि केस दायर किया था।
कांग्रेस सांसद ने लगाई थी याचिका
तन्खा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण केस में जो फैसला दिया था, उसे लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गईं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था।
छवि खराब करने का लगाया था आरोप
तन्खा ने आगे कहा इस फैसले के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए छवि खराब करने की कोशिश की थी। इसी के खिलाफ कांग्रेस सांसद ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।
सितंबर महीने दर्ज हुए थे बयान
बता दें कि इसी मामले में पिछले साल सितंबर महीने में तन्खा की ओर से पूर्व संचालक स्मार्टचिप आलोक मुखर्जी व प्रसिद्ध डॉक्टर एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉ हरीश भल्ला ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे।
ओबीसी आरक्षण पर की थी टिप्पणी
इसके पहले तन्खा ने बयान में कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया।
तन्खा ने कहा था कि सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। उन्होंने मेरी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है।
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