Advertisment

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सर्वेक्षण पर रोक बरकरार, 3 अगस्त को आएगा फैसला

प्रयागराज। Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

author-image
Bansal News
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सर्वेक्षण पर रोक बरकरार, 3 अगस्त को आएगा फैसला

प्रयागराज। Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अदालत तीन अगस्त को निर्णय सुनाएगी। तब तक एएसआई सर्वेक्षण पर लगी रोक बरकरार रहेगी।

Advertisment

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत में गुरुवार को शाम तीन बजकर 15 मिनट पर सुनवाई शुरू हुई। चूंकि मुख्य न्यायाधीश की अदालत में नियमित कार्य पूरा हो गया था, इसलिए न्यायमूर्ति दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कहा।

अपर निदेशक ने अदालत को बताया

सुनवाई शुरू होने पर भारतीय पुरात्व विभाग (एएसआई) के अपर निदेशक ने अदालत को बताया कि एएसआई किसी हिस्से में खुदाई कराने नहीं जा रही है। वह मुख्य न्यायाधीश के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आपका का उत्खनन (एक्सकेवेशन) से क्या आशय है?

एएसआई के अधिकारी ने कहा कि काल निर्धारण और पुरातत्विक गतिविधियों से जुड़ी किसी गतिविधि को उत्खनन कहा जाता है, लेकिन हम स्मारक के किसी हिस्से की खुदाई (डिगिंग) करने नहीं जा रहे।

Advertisment

मस्जिद कमेटी के वकील की दलील

मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि वाद की पोषणीयता स्वयं उच्चतम न्यायालय में लंबित है और यदि उच्चतम न्यायालय बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह वाद पोषणीय नहीं है तो संपूर्ण कवायद बेकार जाएगी। इसलिए सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद किया जाना चाहिए।

हिंदू पक्ष के वकील ने कहा

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसला सुरक्षित किए जाने के बाद अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए विशेषज्ञ नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हमने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि विशेषज्ञ भेजा जा सकता है।

जैन ने बताया कि एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया हम ढांचे को क्षति पहुंचाए बगैर करेंगे। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को पूरी तरह से सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार है और सर्वेक्षण को लेकर कोई चिंता नहीं है।

Advertisment

यह भी पढ़ें- 

Aaj Ka Mudda: MP में बीजेपी की ‘शाही’ तैयारी, एक महीने में 2 दौरे; तीसरे की तैयारी

CRPF Constable Recruitment 2023: फर्जी दस्तावेज लाने वाले 9 लोग गिरफ्तार

CG News: यहां पढ़िए छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें- भिलाई में भाजपा और अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यालय चोरों के निशाने पर

Advertisment

Neemuch News: कारगिल विजय दिवस पर रिटायरर्ड फौजियों को एनसीसी कैडेट्स ने कुछ इस तरह दी सलामी

Indore News: MP के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी! विश्वकप से पहले इंदौर में टकराएगी भारत-ऑस्ट्रेलिया

gyanvapi case, gyanvapi case decision, gyanvapi news

Gyanvapi Case gyanvapi case decision gyanvapi news
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें