MP News: नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी किशन को दोषी करार दिया है। इस 2.5 साल पुराने केस में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे सुरेश कुमार चौबे ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में डीएनए रिपोर्ट और मृतक बच्ची के नाबालिग भाई के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य बने। आरोपी बच्ची का रिश्तेदार बताया जा रहा है।
2.5 साल पुराने मामले में फांसी
25 दिसंबर 2021 को सोहागपुर के एक गांव में दोपहर 3 बजे एक 5 साल की मासूम बच्ची लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी खोजबीन की और शाम को शोभापुर पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तलाश शुरू की और बच्ची के घर की छत पर उसका शव मिला, जो कपड़े से ढंका हुआ था। पुलिस जांच में शव पर गला दबाने और नाखूनों के निशान पाए गए थे। पुलिस को शक था कि आरोपी बच्ची के नजदीकी हो सकता है, इसलिए पड़ोसियों और करीबियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद किशन को गिरफ्तार किया गया था।
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परिजनों ने की थी सख्त सजा की मांग
सोहागपुर के गांव में हुई इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश था। उन्होंने 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे शोभापुर पुलिस चौकी का घेराव किया और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। ग्रामीणों की मांग थी कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले।
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जिले में दूसरा ऐसा मामला जिसमें फांसी की सजा हुई
BMW नर्मदापुरम जिले में बच्ची से रेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले केसला के सुखतवा में 7 साल की बच्ची के साथ उसके फूफा ने जंगल में रेप किया था और शव को जंगल में फेंक दिया था। इटारसी की कोर्ट ने मात्र 90 दिन के भीतर आरोपी फूफा को फांसी की सजा सुनाई थी। अब सोहागपुर में भी बुधवार को ऐसा ही एक फैसला आया है, जिसमें आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।