हाइलाइट्स
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छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग ने आदेश निकाले
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हर श्रमिक वर्ग के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित
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1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें तय
DA of Workers Increased: छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है।
राज्य सरकार (सीएम विष्णुदेव साय) ने मजदूरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।
छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में मंगलवार, 28 मई को आदेश भी जारी कर दिया है।
इस तरह के निकाले आदेश
आदेश के मुताबिक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है।
लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के बीच 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई।
जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रुपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई।
अगरबत्ती बनाने वालों को कितना मिलेगा डीए ?
श्रम विभाग के मुताबिक कृषि नियेाजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रुपए प्रति बिन्दु के
मान से 280 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई।
इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रुपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।
इस तरह भी होगा महंगाई भत्ते का निर्धारण
श्रम विभाग के अफसरों ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों,
कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता
मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है।
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अप्रैल से सितंबर 2024 तक की न्यूनतम वेतन दरें तय
जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है।
जिसमें अकुशल ‘अ’ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10,900 रुपए, ‘ब’ वर्ग के लिए 10,640 रुपए तथा ‘स’ वर्ग के लिए 10,380 रुपए निर्धारित की गई है।
अर्द्धकुशल ‘अश’ वर्ग के लिए 11,550 रुपए, ‘ब’ वर्ग के लिए 11,290 रुपए तथा ‘स’ वर्ग के लिए 11,030 रुपए निर्धारित की गई है।
कुशल ‘अ’ वर्ग के लिए 12,330 रुपए , ‘ब’ के लिए 12,070 रुपए तथा ‘स’ के लिए 11,810 रुपए निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ’ वर्ग के लिए 13,110 रुपए, ‘ब’ के लिए 12,850 रूपए तथा ‘स’ वर्ग के लिए 12,590 रुपए किया गया है।
उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।