नई दिल्ली। Sushant Singh Rajput दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है।
जाने कोर्ट ने क्या लिया फैसला
न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने मंगलवार को राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की अर्जी खारिज कर दी, जिन्होंने दावा किया था कि फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही है और इसमें मानहानिकारक बयान तथा समाचार आलेख हैं तथा यह सुशांत सिंह राजपूत के ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ का उल्लंघन करती है।
पिता के सहमति पर बनी फिल्म
यह अर्जी, राजपूत के पिता की सहमति के बिना फिल्म बनाने को लेकर फिल्म निर्माताओं के खिलाफ उनकी (सिंह की) ओर से दायर मुकदमे से जुड़ी है। न्यायमूर्ति शंकर ने व्यवस्था दी कि मौजूदा प्रकरण में अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वादी ने गोपनीयता, प्रचार और व्यक्तित्व के ‘विरासत में मिले’ अधिकारों की रक्षा करने की मांग की थी, जो सुशांत सिंह राजपूत में निहित थे, जो अब जीवित नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ मर गये।’’
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