Kangana Ranaut किसानों के अपमान मामले में कर्नाटक की एक अदालत ने अभिनेत्री कंगना रानौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया हैं। बीते शुक्रवार को कर्नाटक के तुमकुरु जिले में स्थित एक कोर्ट ने पुलिस को निर्देश देते हुए, कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों को कथित रूप से निशाना बनाकर किये गए ट्वीट को लेकर अभिनेत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा।
प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
कंगना पर किसानों के अपमान का आरोप
वहीं राम नाइक ने एक्ट्रेस पर कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहकर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153 A (धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर नफरत फैलाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) ,108 (अपराध को शह देना) के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें, सेक्शन 153 A में तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
ये है पूरा मामला
दरअसल पिछले महीने एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट ने अपनी खबर में दावा किया था कि कंगना रनौत ने एग्री मार्केटिंग बिल का विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा है। हालांकि, इस खबर के सामने आने के बाद ही एक्ट्रेस ने वेबसाइट को जमकर फटकार लगाई थी। इसी के साथ कंगना ने अपना ओरिजिनल ट्वीट साझा करते हुए कहा कि अगर साबित होगा जाए कि मैंने किसानों को आतंकवादी कहा है तो मैं ट्विटर छोड़ने को तैयार हूं।