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Chhatarpur News: कोर्ट ने दिया छतरपुर नपा CMO के खिलाफ कुर्की का आदेश, वाहन सहित टेबल और कुर्सी को किया जाएगा कुर्क

Chhatarpur News: कोर्ट ने दिया छतरपुर नपा CMO के खिलाफ कुर्की का आदेश, वाहन सहित टेबल और कुर्सी को किया जाएगा कुर्क

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BP Shrivastava
Chhatarpur News

रिपोर्ट - शिवेंद्र शुक्ला

Chhatarpur News: मध्यप्रदेश के छतरपुर में सिविल कोर्ट द्वारा छतरपुर नगर पालिका सीएमओ (CMO) के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया गया है। इसमें अदालत के आदेश के पालन के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के वाहन और उनके ऑफिस के टेबल-कुर्सी को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया (Chhatarpur News) है।

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इसलिए कोर्ट पहुंचा मामला

दरअसल, छतरपुर निवासी फरियादी काशी प्रसाद साहू ने कोर्ट में केस दर्ज किया था कि उनके यहां नाली निर्माण नहीं हुआ। कोर्ट में नगर पालिका सीएमओ ने एक माह के अंदर नाली के निर्माण करने की बात कही थी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं करवाया और उल्टा ही फरियादी को एक नोटिस थमा दिया।
फरियादी काशी प्रसाद साहू ने सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए और कार्रवाई करने का अनुरोध किया। जिस पर न्यायालय ने फरियादी का आवेदन मंजूर करते हुए, सीएमओ के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया है। और आदेश में कहा गया है कि शीघ्र नाली का निर्माण कराया जाए और यदि नहीं होता तो गाड़ी, कुर्सी टेबल और ऐसी जब्त किया (Chhatarpur News) जाए।

क्यों हुआ कुर्की का आदेश?

निष्पादन प्रकरण क्रमांक 13/2024 काशी बनाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर एवं अन्य में असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं बार-बार आदेश पारित होने के बाद भी उसका पालन न करने के कारण, आवेदक काशी प्रसाद साहू के पत्र को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर के वाहन और कार्यालय के टेबल एवं कुर्सी को कुर्क करने के आदेश दिए (Chhatarpur News) हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर को स्थाई लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले में) दिनांक 16 नवंबर 2022 के आदेश का पालन ना करने एवं असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में तथा स्थाई लोक अदालत के आदेश के पालन हेतु मुक्त नगर पालिका अधिकारी के वाहन एवं उनके कार्यालय के टेबल कुर्सी को कुर्क करने संबंधी कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया (Chhatarpur News) गया।

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क्या है पूरा मामला?

विदित हो कि आवेदक काशी प्रसाद साहू का भवन छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने स्थित है। इसमें स्थित दुकान में आवेदक का पुत्र जीतेन्द्र साहू महाजन मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान संचालित करता है। वर्ष 2016 के सितंबर माह में छत्रसाल चौराहा से महल रोड की ओर पूर्व दिशा में आरसीसी का फुटपाथ बनाया गया, किन्तु अन्य मिठाई व फल विक्रेता द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहाए जाने वाले गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे बरसात का पानी जमा हो रहा है। नवनिर्मित फुटपाथ के आगे कच्चा सेप्टिक टैंक है। दुकान के आस-पास गंदा पानी जमा हो रहा है। आवेदक द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायत की गई, किंतु शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया (Chhatarpur News) गया।

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नपा सीएमओ ने कोर्ट में क्या दिया जवाब

इसके बाद आवेदक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके जवाब में नपा सीएमओ ने कोर्ट में जवाब दिया कि नगर पालिका छतरपुर द्वारा छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने बह रहे गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है।

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उक्त स्थान पर पक्की नाली का निर्माण आगे किया जाएगा। इसके बाद नपा द्वारा वहां कोई नाली निर्माण नहीं कराया गया। बल्कि उक्त आवेदक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर आवेदक काशी प्रसाद साहू ने कोर्ट को फिर अवगत कराया। अब कोर्ट ने आदेश जारी कर नपा सीएमओ के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया है। गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में स्थाई निरंतर लोक अदालत एवं लोकोपोयोगी अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसका निष्पादन कोर्ट द्वारा किया (Chhatarpur News) गया।

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