रेलवे के लगेज के नियम: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं आप, जानें एसी-स्लीपर-जनरल में कितने वजन का बैग ले जाना फ्री

ट्रेन में अब जैसी मर्जी उतना सामान नहीं चलेगा। रेलवे ने लगेज के नियम तय किए हैं, सामान का वजन तय लिमिट से ज्यादा होने पर जुर्माना लगेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में नए नियमों के बारे में बताया।

Train Luggage Rule Limit AC Sleeper General Railway Minister Ashwini Vaishnav hindi news

Train Luggage Rule: अब बड़े और भारी 2-3 बैग के साथ ट्रेन में सफर करना आपको महंगा पड़ सकता है। ट्रेन में लगेज की लिमिट तय कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में रेलवे के लगेज नियमों के बारे में बताया। हर क्लास के लिए लगेज के वजन की लिमिट अलग है।

कोच में अव्यवस्था रोकने के लिए बनाए नियम

रेल मंत्री वैष्णव ने संसद में कहा कि रेलवे में यात्रियों के कोच के हिसाब से सामान ले जाने की अधिकतम और निशुल्क सीमा पहले से तय है। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और कोच में अव्यवस्था रोकने के लिए बनाए गए हैं। ट्रेन में भी अब जितना मन उतना सामान का फॉर्मूला नहीं चलेगा।

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ट्रेन में लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना

ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं आप ?

सेकंड क्लास - 35 किलो (70 किलो अधिकतम)

स्लीपर क्लास - 40 किलो फ्री

AC थ्री टियर - 40 किलो फ्री

फर्स्ट क्लास - 50 किलो फ्री

AC फर्स्ट क्लास - 70 किलो फ्री

एक्सट्रा चार्ज देकर ले जा सकते हैं ज्यादा सामान

अगर आप ट्रेन में फ्री लिमिट से ज्यादा सामान ले जाना चाहते हैं तो आपको एक्सट्रा पैसे देने होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर रेलवे आपसे जुर्माना वसूल सकता है। फर्स्ट क्लास और एसी टू टियर यात्रियों को 50 किलोग्राम तक सामान फ्री ले जाने की अनुमति है, जबकि चार्ज देकर 100 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है। एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक फ्री है। एक्ट्रा चार्ज देकर 150 किलो तक सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं।

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सामान के साइज के भी नियम

रेलवे सामान के वजन पर ही नहीं बल्कि साइज को लेकर भी सख्त नियम हैं। रेलवे के अनुसार बैग, सूटकेस या बॉक्स की लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटी मीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे बड़े सामान को पैसेंजर कोच में नहीं ले जाया जा सकता। इतने बड़े सामान को ब्रेकवैन या पार्सन वैन में बुक कराकर भेजा जा सकता है। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

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