Employee News: समय से पहले ऑफिस पहुंचती थी महिला…, फिर भी मैनेजर ने नौकरी से निकाला, जानें वजह

Employee News: ये बात सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन स्पेन में एक महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह हर दिन समय से पहले ऑफिस पहुंच जाती थी। आमतौर पर समय पर पहुंचना अच्छी आदत मानी जाती है, लेकिन इस कंपनी में मामला बिल्कुल उलटा निकला।

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Employee News: आपने अक्सर सुना होगा कि ऑफिस समय पर आओ, लेट आना सही बात नहीं। कभी-कभी इस कारण किसी की नौकरी भी चली जाती है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन स्पेन में एक महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वह हर दिन समय से पहले ऑफिस पहुंच जाती थी। आमतौर पर समय पर पहुंचना अच्छी आदत मानी जाती है, लेकिन इस कंपनी में मामला बिल्कुल उलटा निकला।

क्या था मामला?

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स्पेन के एलिकांटे में रहने वाली एक युवती एक डिलीवरी कंपनी में काम करती थी। उसकी ड्यूटी सुबह 7:30 बजे शुरू होती थी, लेकिन वह रोज सुबह  6:45 से 7:00 बजे के बीच ऑफिस पहुंच जाती थी। मतलब बाकी कर्मचारियों से लगभग 30–45 मिनट पहले। पहले तो कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में मैनेजर को यह आदत खटकने लगी, क्योंकि वह दूसरों से पहले काम शुरू कर देती थी उसके लिए उतना जल्दी कोई काम उपलब्ध नहीं होता था। ऐसे में उसे कई बार इससे मना भी किया गया था।  

2023 में मिली पहली चेतावनी

महिला को पहली बार 2023 में इस आदत के लिए फटकार मिली। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि जल्दी आना नियमों के खिलाफ है और इससे वर्कफ़्लो बिगड़ता है। लेकिन महिला ने चेतावनी को नज़रअंदाज कर जल्दी आना जारी रखा। 

आखिरकार मैनेजर ने निकाल दिया

2025 की शुरुआत में बॉस ने उसे 'गंभीर कदाचार' (Serious Misconduct) बताते हुए नौकरी से निकाल दिया। बॉस का कहना था इतनी जल्दी आने से उसके पास करने को काम नहीं होता था। वह कंपनी में कोई योगदान नहीं दे रही थी।  जिसे लेकर उसे कई बार चेतावनी दी लेकिन उसने एक न मानी। 

महिला ने किया कोर्ट में केस

महिला को यह फैसला गलत लगा और उसने कंपनी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। महिला को उम्मीद थी कि कोर्ट उसके पक्ष में फैसला देगा, लेकिन न्यायालय ने उल्टा कंपनी के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने कहा कर्मचारी-नियोक्ता संबंध विश्वास और अनुशासन पर टिका होता है। बार-बार नियम तोड़ना अवज्ञा माना जाता है। चेतावनी के बाद भी व्यवहार न बदलना नौकरी समाप्त करने का वैध आधार है। कोर्ट के अनुसार, यह इतना गंभीर मामला था कि रोजगार संबंध खत्म करना उचित था।

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