Gold New Rule 2026 : बजट में विदेश से गोल्ड ज्वेलरी की लिमिट बढ़ी, अब महिलाएं और पुरुष पर्सनल यूज के लिए ला सकेंगे इतना सोना

Gold New Rule 2026 : केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत दी है। बजट के नए नियमों में अब विदेश से गोल्ड लाना आसान हो गया है। महिला यात्रियों को 40 ग्राम और पुरुष यात्रियों को 20 ग्राम तक सोना लाने की अनुमति होगी।

new poster 1 (28)

Gold New Rule 2026: केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत दी है। बजट के नए नियमों में अब विदेश से गोल्ड लाना आसान हो गया है। महिला यात्रियों को 40 ग्राम और पुरुष यात्रियों को 20 ग्राम तक सोना लाने की अनुमति होगी। लेकिन शर्त ये है कि वह आभूषण पर्सनल यूज के लिए होने चाहिए।  

आभूषण लाने की तय सीमा

नए नियमों में गहनों को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रह चुके भारतीय या भारतीय मूल के यात्री सोना, चांदी या प्लेटिनम के आभूषण ला सकते हैं। महिला यात्रियों को 40 ग्राम तक औक अन्य यात्रियों को 20 ग्राम तक के आभूषण ड्यूटी-फ्री लाने के अनुमति होगी, लेकिन शर्त ये है कि वह आभूषण पर्सनल यूज के लिए हो।

इतने महीने विदेश में रहने पर ही ला सकते हैं सोना 

विदेश से अब सोना (Gold) लाना आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए 2026 के नए बैगेज नियमों का पालन करना जरूरी है। एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने साथ पुरुष 20 ग्राम और महिला 40 ग्राम सोना बिना सीमा शुल्क (Duty-free) ला सकते हैं। इससे ज्यादा सोने पर ड्यूटी लगती है, जिसे एयरपोर्ट पर घोषित करना आवश्यक है।    

जानकारी के लिए बता दें कि यह सिर्फ गहनों (Jewellery) पर ही छूट मिलेगी। सोने के सिक्के या फिर बिस्कुट (Coins/Bars) पर ड्यूटी लगती है। कस्टम डिक्लेरेशन तय सीमा से अधिक या फिर गहनों के अलावा अन्य रूप में सोना लाने पर उसे ग्रीन चैनल के बजाय रेड चैनल के माध्यम से कस्टम्स के पास घोषित (Declare) करना पड़ता है।  छूट सीमा से अधिक सोना लाने पर लगभग 15.5% यानी 12.5% सीमा शुल्क + 3% GST तक का शुल्क देना पड़ता है। नए बजट नियमों के अनुसार, यात्री 75,000 रुपये तक के अन्य आयातित सामान भी ला सकते हैं।   

नए बैगेज नियम 2026 के तहत विदेश से भारत आने वाले यात्री 75 हजार तक ड्यूटी फ्री सामान ला सकते हैं। पहले ये सीमा 50 हजार तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। विदेशी पर्यटकों की सीमा 25 हजार हुई है। साथ ही सरकार ने आभूषण और कस्टम ड्यूटी में भी राहत दी है। यह नियम एक अप्रैल से लागू होंगे

दस साल पुराने बैगेज नियमों की हुई विदाई

सरकार द्वारा अधिसूचित नए बैगेज नियम 2206, 2 फरवरी की आधी रात के लागू हो गए हैं। इसके साथ ही साल 2016 के लागू पुराने बैगेज नियमों का खत्म कर दिया गया है। नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार आयात नियमों को अपडेट करना है।  Customs Duty India

भारतीय यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ी

नए नियमों के अनुसार, हवाई मार्ग से भारत आने वाले भारतीय निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक अब अपने साथ  ₹75,000 तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं। पहले ये सीमा 50, 000 रुपए थी। ये सुविधा यात्री को तब मिलेगी जब सामान यात्री के पर्सनल यूज का हो और उसके साथ लाया गया हो।   Baggage Rules 2026

ये भी पढ़ें: Breaking News Live Update 2 February: अलंकार अग्निहोत्री; SC-ST एक्ट के विरोध में 7 फरवरी से दिल्ली आंदोलन का ऐलान

विदेशी पर्यटकों को भी राहत

Baggage Rules 2026 के तहत विदेशी पर्यटकों के लिए भी ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ा दी गई है। अब विदेशी नागरिक  ₹25,000 तक का सामान बिना किसी शुल्क भारत ला सकते हैं, जो पहले ₹15,000 थी। यह नियम शिशुओं पर लागू नहीं होगा।

कस्टम ड्यूटी दरों में भी प्रस्तावित राहत

सरकार ने विदेश से सामान लाने को और सस्ता करने के लिए कस्टम ड्यूटी दरों को कम करने का प्रस्ताव भी रखा है। प्रस्ताव के अनुसार, कुछ श्रेणियों में ड्यूटी को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा सकता है। साथ ही कस्टम ड्यूटी स्लैब्स को सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। 

ये भी पढ़ें: Duty Free Limit: नए बैगेज नियम 2026 लागू, अब विदेश से ₹75 हजार तक का सामान बिना ड्यूटी ला सकेंगे यात्री

यह भी पढ़ें
Here are a few more articles:
Read the Next Article