भोपाल। प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई थी। इस विकराल समय में हजारों लोग काल के गाल में समा गए हैं। इस दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाईं थीं। अब इन पाबंदियों को समाप्त कर दिया है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने सूचना जारी कर दी है। इस सूचना के तहत कोरोना महामारी के समय लगाई गई सभी प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। अब नाईट कर्फ़्यू सहित अन्य गतिविधियों में जल्द ही राहत मिलने वाली है। इस आदेश के बाद प्रदेश में अब सभी तरह के आयोजन बिना किसी रोक टोक के संपन्न हो सकेंगे। बता दें कि लंबे समय से सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। साथ ही नाइट कर्फ्यू भी जारी था। वहीं काफी समय से कोरोना महामारी शांत होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। इसको लेकर जल्द ही सरकार आदेश भी जारी कर देगी।
यह मिलेगी छूट…
-समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
– समस्त चल समरोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।
– नाईट कर्फ्यू नहीं लगेगा।
– सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।
– स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज़, पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।
– मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हों।
– हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं तथा समस्त स्टाफ को दोनों डोज़ लगवाना आवश्यक है।
– सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज़ तथा दर्शकों को कम से कम एक डोज़ लगी हो।
– कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी करें।
– अपील है कि जब भी शासकीय टीम कोविड टेस्ट के लिए आएं तो टेस्ट करवाएं।
– समस्त शासकीय सेवकों को दोनों डोज़ लगाना अनिवार्य होगा।