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Consumer Rights: क्या आपसे भी दुकान वाले जबरदस्ती वसूलते हैं कैरी बैग के पैसे, तो आपको भी मिल सकता है जुर्माना

Manya Jain by Manya Jain
April 9, 2024-10:46 AM
in यूटिलिटी
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Consumer Rights: वैसे तो आपने टीवी पर जागो ग्राहक जागो वाली एडवेर्टीजमेंट जरूर देखते होंगे. इस एडवेर्टीजमेंट में ग्राहकों के हक़ यानि Consumer Rights के बारे में बताया जाता है. लेकिन क्या वाकई में आप जानतें है कि किसी भी स्टोर वाले को आपको जबरदस्ती कैर्री बैग देना भारी पड़ सकता है.

कई बार लोगों के साथ किसी भी सामान की खरीदी करते हैं या किसी भी रेस्ट्रॉन्ट, भोजनालय में जाते हैं तो स्टोर या रेस्ट्रॉन्ट वाला आपसे जबरदस्ती कैर्री बैग के पैसे लेता है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उस कैर्री बैग के बदले लिए गए चार्जेस की शिकायत कर सकते हैं.

साथ ही आपको इसके बदले अमेंडमेंट 2019 के तहत मुआवजा भी मिलेगा.

    क्‍या है अधिनियम 2019

बता दें कि उपभोक्‍ता (Consumer Toll Free Number) संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्‍ताओं को कई तरह से संरक्षण प्रदान करता है। ये अधिनियम उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा करने वाला कानून है।

इस अधिनियम के तहत उपभोक्‍ताओं को खराब उत्‍पादों, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्‍यापार प्रथाओं के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है।

इसका मूल उद्देश्‍य उपभोक्‍ताओं को समय पर विवादों के समाधान कराने व प्रभावी प्रशासन और निपटान कर उपभोक्‍ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है।

   ये हैं उपभोक्‍तओं के अधिकार

National Consumer Day 2022 know about the 6 rights of consumer by National Consumer Day | National Consumer Day: आज है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर होने के नाते क्या हैं आपके अधिकार ...

सुरक्षा के अधिकार

सुरक्षा के अधिकार का मतलब है कि ग्राहकों को किसी स्टोर से चीजें खरीदते समय सुरक्षित रहने का अधिकार है। यदि कोई स्टोर कोई ऐसी चीज़ बेचता है जो अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं है और ग्राहक को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वे नई चीज़ की मांग कर सकते हैं। यदि स्टोर उन्हें नया नहीं देता है, तो ग्राहक किसी प्रभारी को बता सकता है।

पक्ष रखने का अधिकार 

यदि स्टोर पर काम करने वाला व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो आप उपभोक्ता अदालत में किसी को बता सकते हैं। वे आपका पक्ष सुनेंगे क्योंकि हर किसी को अपनी बात सुनने का अधिकार है।

खरीदी को लेकर अधिकार 

यदि आपके द्वारा खरीदी गई किसी चीज़ या आपको प्राप्त होने वाली सेवा में कुछ गड़बड़ है, तो आप उसे ठीक करने, बदलने या अपना पैसा वापस पाने के लिए कह सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि समस्या क्या है.

    जबरदस्ती कैर्री बैग देना पड़ा भारी  

Gurugram News: कैरी बैग के पैसे लेना पड़ा भारी, अब मुआवजे के रूप में देनी होगी मोटी रकम - compensation of Rs 45 thousand will have to be paid for charging Rs

आपको बता दें Consumer की मदद के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नाम से एक नया कानून बनाया है। कभी-कभी, बिग बाज़ार जैसी कंपनियाँ ग्राहकों से अपना सामान ले जाने के लिए बैग के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलती थीं.

लेकिन अब अगर कोई ग्राहक शिकायत करता है तो उपभोक्ता फोरम कंपनी पर जुर्माना लगा सकता है और ग्राहक को उनके पैसे वापस देना पड़ता है। हाल ही में दिल्ली में एक ग्राहक ने एक स्टोर पर बैग के लिए 7 रुपये चुकाने की शिकायत की थी.

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला किया कि स्टोर को ग्राहक को उनके पैसे वापस देने होंगे और परेशान करने के लिए उन्हें 3000 रुपये भी मिलें.

    कैर्री बैग को लेकर अधिकार

consumer court orders to impose 3 thousand fine on asking money for carry bag charge in delhi lifestyle store: कैरी बैग के लिए चार्ज किए 7 रुपये, फैशन ब्रैंड आउटलेट पर लगा

कानून कहता है कि स्टोर आपसे अपना सामान घर ले जाने के लिए बैग के लिए भुगतान नहीं कर सकते। यदि कोई स्टोर आपसे शुल्क लेने का प्रयास करता है, तो आप किसी को बता सकते हैं और वे परेशानी में पड़ सकते हैं। यह नियम पिछले कुछ वर्षों से लागू है।

यदि स्टोर आपसे किसी बैग के लिए भुगतान करवाने का प्रयास करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको स्टोर से अपना सामान घर ले जाने के लिए बैग के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए।

स्टोर कैरी बैग के लिए 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये लेते थे और अब वे 100 रुपये भी लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कई खास बातें हैं।

उनमें से एक खास बात यह है कि अब उपभोक्ता अपनी शिकायत देश के किसी भी उपभोक्ता अदालत में ले जा सकते हैं। 1986 के पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन अब 2019 में पारित कानून में इसकी अनुमति है।

     कैसे कर सकतें हैं शिकायत 

खरीददारी करते समय आपके साथ हुआ है धोखा, तो कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट में ऐसे ऐसे करें शिकायत...जानिए प्रोसेस | Zee Business Hindi

यदि आपको खरीदी गई किसी चीज़ या प्राप्त सेवा से कोई समस्या है, तो आप इसके बारे में सरकार को बता सकते हैं। उनके पास consumerhelpline.gov.in  वेबसाइट है जहां आप शिकायत कर सकते हैं।

आप अपनी शिकायत के बारे में किसी से बात करने के लिए नंबर, 1915 या 1800114000 पर भी कॉल कर सकते हैं। यदि आप चाहें, तो आप 8800001915 पर एक टेक्स्ट संदेश भी भेज सकते हैं। उमंग नामक एक ऐप भी है जिसका उपयोग आप शिकायत करने के लिए कर सकते हैं।

Manya Jain

Manya Jain

पत्रकारिता में सफर की शुरुआत 2023 से की। कंटेंट राइटर के तौर पर ब्रेकिंग न्यूज वाला, न्यूज 24 टाइम्स में काम किया है। पाठकों तक बेहतर खबरें पहुंचाने की कोशिश करती हूं। टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल और खानपान की खबरें लिखने में खास रुचि है। हमेशा कुछ नया करने, सीखने और जानने को आतुर रहती हूं।

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