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राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आज: झूठ, दिखावा, भ्रामकता के शिकंजे में उपभोक्ता, जानें अपने अधिकार

National Consumer Rights Day 2024; (Consumer Rights and Responsibilities) All You Need To Know; जानें उपभोक्ताओं के अधिकार

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Shashank Kumar
National Consumer Rights Day

National Consumer Rights Day: हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं के अधिकारों को जागरूक करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रतीक है।

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1986 में, इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शोषण, अनुचित व्यापार प्रथाओं, और दोषपूर्ण उत्पादों से सुरक्षा प्रदान करना था।

National Consumer Rights Day पर जानें उपभोक्ताओं के छह प्रमुख अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं:  

  • सुरक्षा का अधिकार: खतरनाक वस्तुओं या सेवाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • चुनने का अधिकार: उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला से चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करना।
  • सूचना पाने का अधिकार: उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के बारे में सटीक और संपूर्ण जानकारी प्रदान करना।
  • सुनवाई का अधिकार: उपभोक्ताओं को अपनी चिंताओं और राय व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
  • निवारण पाने का अधिकार: उपभोक्ताओं को शिकायतों के लिए मुआवज़ा या समाधान मांगने में सक्षम बनाना।
  • उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
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साइबर धोखाधड़ी: एक उभरती चुनौती

डिजिटल युग में साइबर अपराध एक गंभीर समस्या बन गया है। वित्त वर्ष 2024 के पहले चार महीनों में भारतीय उपभोक्ताओं को साइबर अपराध के कारण 1,750 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।  

  • साइबर अपराध के 7.4 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए।  
  • 76,000 फर्जी वेबसाइटों के जरिए 8 लाख से अधिक लोग धोखाधड़ी का शिकार बने।  
  • ऑनलाइन फर्जी खरीदारी, फेक कॉल, और व्हाट्सएप मैसेज आम ठगी के तरीके हैं।  

समाधान और सुरक्षा उपाय  

  • साइबर हेल्पलाइन: 1930  
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल: www.cybercrime.gov.in, http://www.cybercrime.gov.in
  • उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915  
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नकली उत्पाद: गुणवत्ता का संकट  

भारत में बिकने वाले 25-30% उत्पाद नकली हैं, जिनका असर उपभोक्ताओं की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।  

प्रमुख आंकड़े 

  • परिधान: 31%  
  • एफएमसीजी उत्पाद: 28%  
  • ऑटोमोटिव पार्ट्स: 25%  
  • नकली ऑटो पार्ट्स सड़क दुर्घटनाओं में 20% का योगदान देते हैं।  

उपभोक्ता जागरूकता: एक समाधान

उपभोक्ताओं को जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। उत्पाद खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:  

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  1. उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करें।  
  2. प्रमाणित केंद्रों से खरीदारी करें।  
  3. पक्का बिल प्राप्त करें।  
  4. भ्रामक विज्ञापनों से बचें।  
  5. समस्या होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें।  

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शिकायत कैसे करें?

  • राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन: 1800114000  
  • व्हाट्सएप नंबर: 8800001915  
  • उमंग ऐप: उपयोगकर्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।  

उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों (National Consumer Rights Day) के प्रति जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। जागरूक उपभोक्ता न केवल अपने अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज में पारदर्शिता और सुरक्षा का आधार भी बनता है।  

संदेश: ‘जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त समाज की नींव रखता है। अपने अधिकारों को जानें, अपने कर्तव्यों को समझें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें।’

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National Consumer Rights Day Consumer Protection Act 1986 consumer rights in India Upbhokta Adhikar
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