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कंज्यूमर फोरम का फैसला: होटल पलाश ने बुकिंग के बाद बढ़ाया था खाने का रेट, इतने हजार का लगा जुर्माना

Consumer Forum Fine Palash Hotel: भोपाल के होटल पलाश को बुकिंग के बाद वादाखिलाफी और पहले से तय मेन्यू के अनुसार आइटम न देना भारी पड़ा है।

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Aman jain
Consumer Forum Fine Palash Hotel

Consumer Forum Fine Palash Hotel

Consumer Forum Fine Palash Hotel: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित होटल पलाश को बुकिंग के बाद वादाखिलाफी और पहले से तय मेन्यू के अनुसार आइटम न देना भारी पड़ा है।

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जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि परिवादी को 14,700 रुपए वापस लौटाए जाएं। इसके अलावा मानसिक कष्ट के लिए 10,000 रुपए और वाद-व्यय के रूप में 5,000 रुपए भी परिवादी को दिए जाएं।

एक दिन पहले बढ़ाया खाने का रेट

परिवादी अशोक तिवारी ने अपनी शादी की 25वीं एनीवर्सरी (9 मार्च 2020) के मौके पर होटल पलाश में अपने परिजनों और 200 परिचितों को डिनर पर बुलाया था।

इसके लिए उन्होंने 4 मार्च को होटल से 550 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से बुकिंग की थी, लेकिन एक (Consumer Forum Fine Palash Hotel) दिन पहले शाम को होटल से फोन आया कि अब उन्हें 550 रुपए की बजाय 621 रुपए प्रति प्लेट चुकाने होंगे।

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उस समय तक सभी मेहमानों को कार्ड बांट दिए गए थे और कार्ड पर कार्यक्रम स्थल के रूप में होटल पलाश का नाम था। ऐसे में वे बुकिंग को रद्द नहीं कर सकते थे।

इस वजह से करी थी शिकायत (Consumer Forum Fine Palash Hotel)

अशोक तिवारी को पहले होटल पलाश को 550 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से कुल 1 लाख 15 हजार 500 रुपए चुकाने थे, लेकिन प्लेट का रेट बढ़ने के बाद उन्हें 621 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से 1 लाख 30 हजार 200 रुपए का भुगतान करना पड़ा।

यानी उन्हें 14,700 रुपए अधिक चुकाने (Consumer Forum Fine Palash Hotel) पड़े। इसके अलावा 71 रुपए प्रति प्लेट प्लस जीएसटी का अतिरिक्त बोझ भी उन्हें उठाना पड़ा। इस कारण से उन्होंने सेवा में कमी को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

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कोर्ट ने सुनाया फैसला

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो परिवादी के वकील श्याम सुंदर सिंह ने बताया कि होटल ने अशोक तिवारी से 14,700 रुपए अधिक चार्ज किए और मेन्यू में शामिल सभी (Bhopal Consumer Forum decision) आइटम्स नहीं परोसे।

विशेष रूप से मेहमानों के लिए कॉफी और खाने में प्लेन रोटी भी नहीं रखी गई थी। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम की बैंच-2 ने सुनवाई की, जिसमें अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज और अरुण प्रताप सिंह ने मामले पर फैसला सुनाया।

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फोरम ने दी जानकारी (Consumer Forum Fine Palash Hotel)

फोरम ने कहा कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत बुकिंग रिसिप्ट के अनुसार, 192 लोगों से 621 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से चार्ज लिया गया, जबकि 8 लोगों से 595 रुपए (Hotel Palash) प्रति प्लेट लिया गया।

जबकि पहले बुकिंग 550 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से की गई थी। इस वजह से परिवादी से 14,700 रुपए ज्यादा चार्ज किए गए। फोरम ने होटल पलाश को आदेश दिया है कि वह परिवादी को 14,700 रुपए वापस लौटाए।

इसके साथ ही होटल पर 10,000 रुपए मानसिक कष्ट और 5,000 रुपए वाद-व्यय के रूप में जुर्माना भी लगाया गया है।

मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का होटल है पलाश

अधिवक्ता श्याम सुंदर सिंह का कहना है कि उपभोक्ता के अधिकारों के तहत, यदि कार्यक्रम के लिए अनुबंध हो चुका हो, तो इतने कम समय में उससे अधिक मूल्य नहीं वसूला जा सकता। इस मामले में एमआरपी (मैक्सिमम रिटेल प्राइस) वाला नियम लागू होता है।

उनका (Hotel Palash) कहना है कि मैरिज एनिवर्सरी के कार्यक्रम और बुकिंग के बीच केवल 5 दिन का अंतर था, इसलिए बुकिंग करते समय ही होटल प्रबंधन को सही रेट तय कर लेना चाहिए था।

एक दिन पहले रेट बढ़ाना उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी बताया कि होटल पलाश मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का होटल है।

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