कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए, जिसमें आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने और SIT गठन के निर्देश दिए गए थे, मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कांग्रेस विधायक पर की गई FIR की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता से जुड़ा है, जहां उन पर फर्जी दस्तावेज जमा करने का आरोप लगा था।