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पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मारपीट के मामले में हुई एक साल की सजा!

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस नेता पेशी पर पहुंचे कोर्ट, क्या मिलेगी सजा, जानिए मामला Congress leaders including former Chief Minister Digvijay Singh reached the court, what will be the punishment, know the matter

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govind Dubey
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मारपीट के मामले में हुई एक साल की सजा!

इंदौर। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इंदौर के जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट में पेश हुए। दिग्विजय सिंह पर मारपीट का आरोप है। जिला न्यायालय इंदौर में शाम को सुनवाई प्रारंभ हुई। जिसके बाद दिग्विजय सिंह को एक साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद दिग्विजय ने जमानत याचिका दायर ​की जिसे कोर्ट ने मंजूद कर लिया।

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के उज्जैन में पूर्व ​सीएम दिग्विजय सिंह को काले झंडे दिखाने पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई थी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आरोपी हैं। इस मामले उनके अलावा पूर्व शहर अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष जयसिंह दरबार (वर्तमान में बीजेपी नेता) पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू, विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी और असलम लाला आरोपी हैं।

जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता जयंत राव की शिकायत पर उज्जैन के जीवाजी गंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। उस समय दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी। मामले में मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल जिला अदालत में इस मामले में अपने बयान दर्ज कराए थे। पूरा मामला 2011 का है जब काले झंडे दिखाए जाने के चलते एबीवीपी कार्यकर्ता अमय आप्टे पर जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप लगाया गया था। वहीं उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं की काले झंडे दिखाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिटाई की थी।

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