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Rule Changes From 31st December: नए साल से पहले निपटा लें ये जरुरी काम नहीं तो हो जाएगी देरी

साल 2023 ख़त्म होने में बस 5 दिन बचें हैं। नए साल से पहले अगर आप के बैंक से जुड़े काम रह जाते हैं। हम सोचते हैं की नए साल में करेंगे।

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Manya Jain
Rule Changes From 31st December: नए साल से पहले निपटा लें ये जरुरी काम नहीं तो हो जाएगी देरी

Rule Changes From 31st December: साल 2023 ख़त्म होने में बस 5 दिन बचें हैं। नए साल से पहले अगर आप के बैंक से जुड़े काम रह जाते हैं। हम सोचते हैं की नए साल में करेंगे।

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लेकिन आपको 31 दिसंबर से इन कामों को करना जरुरी है।अगर आप 31 दिसंबर से पहले इन कामों को नहीं करते तो आपका काफी नुक्सान हो सकता है।

NCPI ने जारी किया सर्कुलर

अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) द्वार जारी किया है।

इस सर्कुलर में कहा गया है कि जिन भी यूपीआई आईडी को पिछले 1 साल से अधिक समय से उपयोग नहीं किया गया है।

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NCPI द्वारा उन UPI ID और नंबरों को 31 दिसंबर को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद यूजर्स उन यूपीआई आईडी से पेमेंट नहीं कर पाएंगे।

ऐसे बचाएं अपने यूपीआई आईडी

अगर आपके पास भी ऐसे कोई यूपीआई आईडी है जिसे आपने पिछले एक साल से उपयोग नहीं किया है। तो आईडी को बचने के लिए फौरन उस आईडी से लेनदेन करें।

आप अपनी UPI ID बंद होने के बाद उसे एक्टिवेट करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

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एक साल से अधिक उपयोग न होने वाली आईडी और उस रजिस्टर्ड नंबर से आप भविष्य में लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

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क्या है वजह

NPCI द्वारा जारी गाइड लाइन में एक साल से अधिक नॉन-एक्टिवेट यूपीआई आईडी को बाद कर दिया जाएगा। जो एक ख़ास लक्ष्य के कारन किया जा रहा है।

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NPCI का कहना है की डिजिटल समय में साइबर ठगी से यूजर्स के खाते की सुरक्षा करने के लिए समय समय पर इस तरह के कदम उठाना आवश्यक है।

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RBI ने दिए निर्देश 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंक लॉकर के नए समझौते पर साइन करवाने के निर्देश दिए हैं।

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RBI ने इस काम बैंक को 31 दिसंबर 2023 से पहले पूरा करने को कहा है। जिस भी व्यक्ति का किसी भी किसी भी ब्रांच में बैंक लॉकर है।

तो वहां जाकर नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना जरुरी है।

SEBI ने नॉमिनी एड करने की तारीख

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 6 महीने बढ़ा दी है। इससे पहले आखिरी 31 दिसंबर 2023 तक दी गई थी।

सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, अब डीमैट अकाउंट होल्डर्स 30 जून 2024 तक नॉमिनेशन कर सकेंगे ।

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इसके अलावा मार्केट रेगुलेटरी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स को PAN, नॉमिनेशन और KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा गया है।

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