नई दिल्ली: तीन से कम कर्मचारियों को रखने वाली कपनियों के लिए अच्छी खबर है। इन कंपनियों के लिए कर्मचारियों की भर्ती और निकालने की प्रक्रिया अब आसान होने वाली है। श्रम मंत्रालय (Labor ministry) ने इसके लिए नियमों में बदलाव वाला औद्योगिक संबंध संहिता-2020 विधेयक शनिवार को लोकसभा (loksabha update) में पेश किया है।
कांग्रेस ने कहा-कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाला बिल
श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Labor Minister Santosh Gangwar) ने लोकसभा में शनिवार को स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता-2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 भी पेश किया। वहीं इस बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाला बिल बताया है। उनका कहना है कि, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए और इस पर पुन: विचार करने की जरूरत है।
विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच बिल हुआ पेश
दरअसल श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस के भारी विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया। जिससे अब 300 से कम कर्मचारी रखने वाली कंपनियों को छटनी करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस बिल के तहत 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को भर्ती और छंटनी के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। जबकि वर्तमान समय में 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को ही ऐसा करने की अनुमति मिली है। उससे ज्यादा वाले कंपनियों को छटनी करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है।
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श्रम मंत्री संतोष गंगवार का कहना है कि, 29 से ज्यादा श्रम कानूनों को सरकार ने चार कोड में समेट दिया है। इनमें कोड ऑन वेजेस बिल, 2019 को पिछले साल संसद ने पारित कर दिया था। तीन कोड को अब लोकसभा में पेश किया गया है। गंगवार ने कहा कि इन विधेयकों को लेकर संबंधित पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श हुआ है।