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MP School Bus-Van guideline : स्कूलों के बच्चों को लेकर बड़ा फैसला, गाइडलाइन जारी

MP School Bus-Van guideline : स्कूलों के बच्चों को लेकर बड़ा फैसला, गाइडलाइन जारी Commission strict on the safety of MP school children guidelines issued vkj

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deepak
MP School Bus-Van guideline : स्कूलों के बच्चों को लेकर बड़ा फैसला, गाइडलाइन जारी

MP School Bus-Van guideline : मध्य प्रदेश में अब स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। मध्यप्रदेश के स्कूली वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है जिनके अनुसार अब वाहन ड्राइवर और वाहन के सहायक को पुलिस वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वाहन की आरटीओ जांच भी अनिवार्य होगी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल संचालक और परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अवश्य रूप से हो। वाहन चालको को स्कूली वाहन नियम का पालन करना होगा। अगर नियमों का पालन नहीं करते पाए गए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और परिवहन विभाग होंगे।

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ऐसे वाहन होंगे प्रतिबंधित

गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि ऐसे वाहन जिन्हें बच्चों को लाने लेजाने की अनुमति नहीं है और वह बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे है इन सबकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। स्कूल प्रबंधन को ऐसी जानकारी परिवहन विभाग को देनी होगी। वही परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की जांच करेंगी। ओपीएस के अनुसार स्कूली वाहन जो एलपीजी गैस किट से चलते है ऐसे वाहनों पर प्रतिबंधित किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूली वाहनों में किसी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा। वहीं वाहन में बच्चों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं स्कूली बस ड्राइवर और उसके सहायक को नशे की लत में नहीं होंगे।

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