इंदौर। हिंदू देवी-देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह सहित दूसरे नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी पिछले एक महीने से इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। पिछले दिनों उन्होंने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जमानत की याचिका लगाई थी। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब फारुकी के वकील विवेक तंखा, अंशुमन श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। इसको लेकर फारुकी के वकील ने तर्क पेश किए हैं। बता दें कि फारुकी की पैरवी राज्यसभा में बर और सीनियर एडवोकेट विवेक तंखा कर रहे हैं। तंखा के साथ विवेक श्रीवास्तव नाम के भी एक वकील हैं।
हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत
बता दें कि नए साल पर स्टैंडअप कॉमेडियन मुन्नवर फारुकी का 56 दुकान के पास बने मुनरो कैफे में शो था। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के नेता शो में टिकट खरीदकर पहुंचे थे। यहां मुनव्वर पर हिंदू भगवान और अमित शाह सहित कई नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने मुन्नवर को जेल भेज दिया था। इके बाद मुन्नवर की तरफ से हाइकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुन्नर जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं।