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Coldrif Syrup Case: श्रीसन फार्मा से कोल्ड्रिफ सिरप प्रिस्क्राइब करने के बदले डॉक्टर को मिलता था कमीशन, जमानत खारिज की

Coldrif Cough Syrup Case Chhindwara: मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 25 मौतों के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है।

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sanjay warude
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Coldrif Syrup Case

Coldrif Cough Syrup Case Chhindwara: मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 25 मौतों के मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है।

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दरअसल, परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जिस डॉक्टर प्रवीण सोनी को कोल्ड्रिफ कफ सिरप देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसने कोर्ट में मेमोरेंडम में बयान दिया है कि उसे श्रीसन फामास्युटिकल्स लिमिटेड से इसके बदले 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कई दवाइयां डॉक्टर की पत्नी और भतीजे की दुकान से बेची जाती थीं। इस तरह, कमीशनखोरी के लिए बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

कोल्ड्रिफ में मिलावट की जानकारी नहीं था

डॉ. सोनी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया गया है। उनका कहना था कि दवा में मिलावट के लिए निर्माता कंपनी जिम्मेदार है, जबकि दवा की गुणवत्ता जांचना ड्रग कंट्रोलर विभाग का काम है। डॉ. सोनी ने मात्र इलाज के दौरान यह दवा प्रिस्क्राइब की थी और उन्हें दवा की विशेष खेप में अमानक पदार्थों की मिलावट की जानकारी नहीं थी।

वकील बोले-डॉक्टर ने जानकर नहीं लिखी दवा

वकील ने यह भी बताया कि डॉ. सोनी 35-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। वकील ने एफआईआर को निराधार बताया और तर्क दिया कि उन पर धारा 105 के प्रावधान लागू नहीं होते।

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रोक के बाद भी कम उम्र के बच्चों को दी दवा

इधर सरकारी वकील ने डॉ. सोनी की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि डॉ. सोनी को यह पता था कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) वाली दवाएं चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, फिर भी उन्होंने यह जारी रखा।

डॉक्टर ने मेमोरेंडम में स्वीकारी कमीशन की बात

सरकारी वकील ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर ने अपने मेमोरेंडम बयान में कंपनी से 10% कमीशन लेने की बात स्वीकार की है। साथ ही, सिरप के स्टॉकिस्ट के तौर पर उनके परिवार के सदस्य शामिल थे।

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