हाइलाइट्स
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केंद्रीय राज्य और केंद्रीय मंत्री कर रहे समीक्षा
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शहरी विकास को लेकर की जा रही समीक्षा
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कल कैबिनेट में लिए गए थे कई अहम फैसले
CG Review Meeting: आज मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समीक्षा बैठक ली। महानदी भवन में आयोजित बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा की।
बैठक में विद्युत, आवास और शहरी विकास कार्यों के मामलों की समीक्षा (CG Review Meeting) की गई। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को छत्तीसगढ़ के विकास का रोडमैप प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद रहे। वहीं मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारियों ने बताया विकास का मॉडल
केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छत्तीसगढ़ में समीक्षा बैठक (Chhattisgarh Cabinet Meeting) ली। खट्टर ने प्रदेश में बिजली, आवास और शहरी मामलों के काम का रिव्यू किया। इस बैठक में विभाग के अफसरों ने बैठक में मौजूद मंत्रियों को एक प्रेजेंटेशन दिखाया।
इस प्रेजेंटेशन में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार आम लोगों की सुविधा, आवास और शहरों के विकास को लेकर किस तरह से काम करेगी, इसके लिए क्या नई योजनाएं बनाई जाएगी, इस बारे में जानकारी दी।
डिप्टी सीएम ने की थी आवास की मांग
बता दें कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना में 19 हजार से अधिक नए आवास की जरूरत है। इसको लेकर हाल ही में डिप्टी सीएम अरुण साव दिल्ली गए थे। जहां अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी।
इस दौरान उन्होंने कचरे से निपटने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर 516 करोड़ की मांग की थी। साथ ही वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के लिए 400 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की थी।
केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Cabinet Meeting) ने नगरीय निकायों की पूरे कामकाज को आईटी-इनेबल्ड बनाने 200 करोड़ का अनुदान दिए जाने की भी मांग की है। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिप्टी CM की मांगों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है।
एक दिन पहले भी लिए गए थे अहम फैसल
बता दें कि एक दिन पहले भी कैबिनेट की बैठक (CG Review Meeting) आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिए गए हैं।
(Chhattisgarh Cabinet Meeting) छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण लागू करने का फैसला, भर्ती प्रक्रिया में राज्य के निवासियों को 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
9 जुलाई को कैबिनेट ने लिए कई फैसले
कैबिनेट की बैठक (CG Review Meeting) में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा. इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू
प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक (CG Review Meeting) में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया.
नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है.
इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है.
भर्ती में मिलेगी 5 साल की छूट
मंत्रिपरिषद की बैठक (CG Review Meeting) में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी.
यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी.
आवंटन नियम में संशोधन किया
प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है.
जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी.
आवास पंजीयन तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि
नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है.
राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है.
इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी.
आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ (CG Review Meeting) राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है.
इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.
सीएसआईडीसी के सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट होंगे निरस्त
छत्तीसगढ़ (CG Review Meeting) शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया. राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे.
अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी. वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया. यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है.
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मंत्रालय से सहमति लेने का लिया निर्णय
मंत्रिपरिषद की बैठक (CG Review Meeting) में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया.
अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया.