Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र में ‘मेरी लाडली बहन योजना‘ के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए अब सरकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म भरने के बजाय ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध है।
ऐसे भर सकते हैं फॉर्म
सबसे पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की PDF फाइल डाउनलोड करें और उसमें अपना नाम, पता, और अन्य सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे।
इसके बाद भरे हुए फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा वेबसाइट पर अपलोड करके सबमिट करें।
ध्यान से उस बैंक खाते का विवरण भरें जिसमें आप इस योजना का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, खाता संख्या, और बैंक का IFSC कोड शामिल करें।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
ये महिलाएं होंगी पत्र
महाराष्ट्र की मूल निवासी होनी चाहिए ।
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएं।
लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ये दस्तावेज की होगी जरूरत
आधार कार्ड (Aadhar card)
राशन कार्ड (Ration card)
आय प्रमाण पत्र (income certificate)
निवास प्रमाण पत्र (Address proof)
बैंक पासबुक (bank passbook)
आवेदक का फोटो (Applicant’s photo)
निवास या जन्म प्रमाण पत्र (residence or birth certificate)
विवाह प्रमाण पत्र (Marriage certificate)
ये महिलाएं नहीं उठा सकेंगी लाभ
अगर महिला के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी पदों पार कार्यरत या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ ले रहा है तो उन्हें इस योजना का लाभ (Ladli Behna Yojna) नही मिलेगा। साथ ही जो भी महिलाएं वर्त्तमान में अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रही हैं तो ऐसे महिला ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ की पात्र नहीं होंगी।
इसके अलावा इनकम टैक्स देने वाले परिवार की महिलाएं (Ladli Behna Yojna) भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। अगर परिवार में कोई सदस्य पूर्व और वर्त्तमान सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। आपके पास पाच एकड़ से अधिक खेती या चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) नहीं होना चाहिए।
आंगनवाड़ी सेविकाएं फॉर्म भरने में करेंगी मदद
आंगनवाड़ी सेविका अथवा ग्राम सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करेंगे, सत्यापित करेंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेविका और वार्ड अधिकारी इस पर काम करेंगे।’
सरकारी आदेश के अनुसार, अंतिम मंजूरी जिलाधिकारी (District Magistrate) की अध्यक्षता वाली समिति देगी। जो महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकतीं उनकी मदद आंगनवाड़ी सेविका करेंगी।