CM Arvind Kejriwal News: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट अब इसको लेकर अब अलगी सुनवाई 29 जुलाई को होगी। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते है फैसला लिखने में 5 से 7 दिन का वक्त मिलेगा। 29 जुलाई को नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे।
हाई कोर्ट में तीखी बहस
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच अदालत में जबरदस्त तीखी बहस हुई। सीबीआई के वकील ने जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत का जोरदार विरोध किया तो वही, दूसरी तरफ केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी में हाई कोर्ट में कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला दे दे। उन्होंने कहा कि आप पहले इस बात को देखे की अरविंद केजरीवाल क्या सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह देश छोड़ कर तो नहीं भाग रहे हैं? अगर उनकी गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती।
समाज के लिए खतरा नहीं हैं केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने हाई कोर्ट में आगे कहा कि दोनों ही याचिकाओं पर अदालत फैसला सुरक्षित रखे। अरविंद केजरीवाल को तीन बार जमानत मिल चुकी है। वह समाज के लिए किसी भी तरह से खतरा नहीं हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि सीबीआई ने 26 पेजों का जवाब जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है। सीबीआई साबित करे की जांच में अरविंद केजरीवाल की वजह से किसी भी तरह से कोई देरी हुई है।
ट्रायल कोर्ट में पहले हो बहस- सीबीआई
सीबीआई ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में उनपर चार आरोप पत्र पहले से ही लंबित हैं। इसलिए यह उचित है कि जमानत पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस होनी चाहिए ताकि ट्रायल कोर्ट सभी तथ्यों से परिचित है।
21 मार्च को किया था ED ने गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी। हालांकि, निचली अदालत से जमानत मिलने के अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी थी।
इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद दिल्ली सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अतंरिम जामनत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी।
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