EC CEC Appointment Case Update CJI Sanjiv Khanna: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) की नियुक्ति मामले में बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी से होना है और अब इसके लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जिसमें कहा गया था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की ओर से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे।
सरकार ने नया विधेयक पारित कर पैनल से CJI को हटाया
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसमें CJI संजीव खन्ना भी शामिल थे, तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इनका अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया।
केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस विवाद के चलते केंद्र ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जिसमें कहा गया था कि CEC और EC की नियुक्ति तीन सदस्यीय पैनल की ओर से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे।
सरकार ने नया विधेयक पारित कर पैनल से CJI को हटाया
सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया था। इसमें CJI संजीव खन्ना भी शामिल थे, तब वे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। इसके बाद 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इनका अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया।
केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस विवाद के चलते केंद्र ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था।
क्या है पूरा मामला
2 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- सिलेक्शन पैनल में CJI को शामिल करना जरूरी
- CEC और EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI भी शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी।
- यह कमेटी CEC और EC के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी, जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती।
21 दिसंबर 2023: संसद के दोनों सदनों में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया बिल पास
- केंद्र सरकार करीब नौ महीने बाद CEC और EC की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और अवधि से जुड़ा नया विधेयक लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
- पैनल से CJI को बाहर रखा गया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया।
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नए कानून पर विपक्ष की आपत्ति
विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।
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