CJI DY Chandrachud Angry: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील के इंग्लिश में Ya..Ya..Ya.. कहने पर नाराज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए। उन्होंने वकील को डांटा और कहा ये कोई कॉफी शॉप नहीं है। ये क्या है या.. या..। मुझे इससे बहुत एलर्जी है। इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। आप Yes बोलिए।
डांट पड़ते ही मराठी बोलने लगा वकील
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की डांट के बाद वकील मराठी में दलील देने लगा। दरअसल, वकील पुणे का रहने वाला है। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ ने भी मराठी में ही वकील को समझाने की कोशिश की।
सुनवाई के दौरान क्या हुआ ?
वकील – पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई का फैसला वैलिड टर्मिनेशन नहीं था।
CJI चंद्रचूड़ – लेकिन क्या यह अनुच्छेद 32 की याचिका है ? आप एक जज को पार्टी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं।
वकील – या..या.. तब CJI रंजन गोगोई ने मुझे एक क्यूरेटिव दायर करने के लिए कहा था।
CJI चंद्रचूड़ – यह कॉफी शॉप नहीं है! यह क्या है या..या..। मुझे इससे बहुत एलर्जी है। इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती।
CJI चंद्रचूड़ ने वकील को मराठी में समझाया
CJI चंद्रचूड़ – जज आला पार्टी करत नहीं। तासा कारण है। (आप किसी जज पर आरोप नहीं लगा सकते। कानून में इसके लिए प्रक्रिया
है) जब आप किसी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं तो आप यहां जज को दोष नहीं देते।
वकील – मैं काय करत साहेब (मुझे क्या करना चाहिए)।
CJI चंद्रचूड़ – तुम्हले सूझत नाहीं (आप मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे।)
CJI चंद्रचूड़ – क्या आप अपील में जस्टिस गोगोई का नाम हटा देंगे।
वकील – हो हो (हां.. हां..) मैं ऐसा करूंगा।
CJI चंद्रचूड़ – ठीक है आप पहले हटाएं और फिर हम देखेंगे।
पूर्व CJI रंजन के खिलाफ 2018 में लगी थी याचिका
पूर्व CJI के खिलाफ याचिका मई 2018 में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि पूर्व CJI गोगोई ने एक अवैध बयान के आधार पर श्रम कानूनों के तहत सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका को गलत तरीके से खारिज किया था। उनके दिए फैसले में बड़ी गलतियां थीं।
‘जज को पार्टी नहीं बनाया जा सकता’
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सही हो या गलत, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है। रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है। अब आपको क्यूरेटिव दाखिल करना होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। जब किसी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो मामले का फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के जज को पार्टी नहीं बनाया जाता।
पूर्व CJI का नाम हटाने का निर्देश
पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग के लिए याचिका लगाई गई थी। CJI चंद्रचूड़ ने वकील से केस से पूर्व CJI गोगई का नाम हटाने का आदेश दिया है।
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पहले भी वकील को फटकार लगा चुके हैं CJI चंद्रचूड़
सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को गलत व्यवहार करने पर CJI ने एक वकील को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि ये कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कि आप आएं और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएं। पहले किसी सीनियर से सीखें कि कोर्ट-रूम में किस तरह से व्यवहार किया जाता है। वहीं एक बार NCP-शिवसेना विवाद पर वकील ने जल्द तारीख मांगी थी। इस पर CJI ने कहा था कि एक दिन यहां बैठकर देखिए। आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे।
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