/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/MP-Civil-Judge-1.webp)
MP Civil Judge
Civil Judge Interview Decision MP: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक निर्धारित इंटरव्यू (साक्षात्कार) तय समय पर होंगे।
इंटरव्यू की अनुमति: खंडपीठ ने सिविल जज जूनियर डिवीजन (प्रवेश स्तर) भर्ती परीक्षा-2023 के इंटरव्यू निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित करने की अनुमति दी है।
अंतिम परिणाम पर निर्भरता:हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा।
मामला और चुनौती: यह फैसला एडवोकेट्स यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) से संबंधित है।
याचिकाकर्ता की आपत्ति
संगठन ने आरोप लगाया था कि 2023 की 199 पदों की भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को पूरा आरक्षण लाभ नहीं दिया गया है।
संगठन ने भर्ती में न्यूनतम अंकों की पात्रता (Minimum Qualifying Marks) में किए गए बदलाव को भी चुनौती दी थी।
कोर्ट का रुख:हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की न्यूनतम अंकों की पात्रता में बदलाव की चुनौती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका में ऐसा कोई ठोस उदाहरण या आधार नहीं दिया गया है, जो इस बदलाव को गलत साबित करे।
हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।
Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मप्र काउंसिल का फैसला, जीएनएम-एएनएम कोर्स में बायोलॉजी अनिवार्य नहीं
/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/Supreme-Court-Decision-2.webp)
Supreme Court Decision: मध्यप्रदेश में जनरल नर्सिंग कोर्स (General Nursing Course) करने वाले उन कैंडिडेट्स (Candidates) के लिए एक अच्छी खबर है, जिन्होंन कक्षा 12वीं में बायलॉजी कोर्स नहीं किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/10/15/2025-10-15t102639676z-logo-bansal-640x480-sunil-shukla-2025-10-15-15-56-39.png)
Follow Us
चैनल से जुड़ें