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Government Job Update: यह खास खबर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए सामने आई है जहां पर आवेदन फार्म में अलग-अलग भाषा भरने पर एलिजिबिलिटी कैंसिल करना अब अनिवार्य हो जाएगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लिया है।
जानें क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आपको बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने परीक्षाओं के लिए फॉर्म को लेकर कहा कि, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन फार्म को अगर कोई अलग-अलग भाषा में भरे तो नियोक्ता को आवेदन रद्द करने का अधिकार है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए एक भाषा का चुनाव जरूरी है। यहां पर परीक्षा की स्थिति में किसी तरह का विवाद होने पर उम्मीदवार द्वारा प्रयोग की गई भाषा शैली का इस्तेमाल कर यह पता लगाया जा सके कि आवेदनकर्ता सही है या नहीं। ऐसा ही उदाहरण सामने आया था जहां पर परीक्षा में परीक्षार्थी को अलग-अलग भाषा का प्रयोग भारी पड़ गया।
हैंडराइटिंग में गड़बड़ी के नियम
आपको बताते चलें कि, बताया जाता है कि, इस प्रकार की गड़बड़ी हैंडराइटिंग को लेकर भी सामने आती है जहां पर आवेदन फार्म अंग्रेजी में और हिन्दी में हस्ताक्षर कर दिए इसके विपरीत उसने दूसरी परीक्षा में अलग किया। जिसे लेकर की गई जांच में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को दोनों भाषाओं को मिलाने के लिए कहा गया, लेकिन वह बता नहीं पाए कि यह दोनों एक ही व्यक्ति की लिखावट है।
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