Arvind Kejriwal News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। इसके बाद आज सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के बाहर आने की खुशी में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है।
मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal News) को जमानत मिलने के बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किन शर्तों पर उन्होंने जमानत दी है, चलिए आपको बताते हैं।
कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाईं ये शर्ते
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) को कोर्ट ने जमानत देते हुए उनपर कुछ शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों में यह भी शामिल है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। साथ ही जेल से बाहर जाने के बाद वह किसी भी तरह से केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष न्यायधीश ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्हें यह भी निर्देंश दिए कि जब भी आवश्यकता होगी, उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा तथा जांच में भी सहयोग करना होगा।
दोपहर तक बाहर आ सकते हैं केजरीवाल
तिहाड़ जेल प्रशासन को कोर्ट (Arvind Kejriwal News) का आदेश मिलने और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दोपहर तक रिहा किया जा सकता है। गुरुवार देर रात तक भी तिहाड़ जेल को कोर्ट की तरफ से जमानत का आदेश नहीं मिला था।
जेल नियमों के अनुसार, जब कोर्ट आदेश सुनाता है तो कोर्ट के स्टाफ उसे तिहाड़ के मैन ऑफिस लेकर आता है और केंद्रीय जनसंपर्क कार्यालय को सौंप दिया जाता है। ये सारी कार्रवाई आज की जा सकती है।
मार्च से तिहाड़ जेल में हैं केजरीवाल
बता दें कि गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 48 घंटे तक की रोक लगाने की मांग थी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण मार्च से जेल में बंद थे। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ कई और मामलों में भी केस दर्ज किए थे।
अरविंद केजरीवाल को मिली थी अंतरिम जमानत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal News) को लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए 1 जून को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक तिहाड़ जेल जाकर खुद को सरेंडर करना था और वापस जेल जाने को कहा था। इसके बाद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर किया था और तब से वह जेल में ही बंद थे।
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