MP NEWS: मध्यप्रदेश शासन ने बालाघाट के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) के चीफ इंजीनियर अरुण श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। इसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
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शासन की ओर से बताया है कि जिला बालाघाट में लालबर्रा समूह जल प्रदाय योजना के संधारण कार्य में बिना निविदा के कार्य कराने के साथ बड़ी मात्रा में भुगतान करने, अनुशासनहीनता और पैसे में बड़े हेरफेर पर यह एक्शन लिया गया है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से एग्जिक्युटिव इंजिनियर को निलंबित कर दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री, पीएचई, बालाघाट को समूह जल प्रदाय योजना के संधारण कार्य में बिना निविदा के कार्य कराने एवं अनियमित भुगतान करने के मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। pic.twitter.com/tE2ZrGUFYN
— Jansampark MP (@JansamparkMP) May 30, 2023
इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि सस्पेंशन के दौरान चीफ इंजिनियर अरूण श्रीवास्तव का ऑफिस भोपाल में ही रहेगा है। वहीं, नियमानुसार निलंबन अवधि में अरुण श्रीवास्तव को जीविका चलाने के लिए भत्ता दिया जाएगा।
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