Advertisment

छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला: हाईकोर्ट से कटारिया फार्मास्यूटिकल को राहत नहीं, राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का निर्देश

Chhindwara Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा कफ सिरप केस में हाईकोर्ट ने कटारिया फार्मास्यूटिकल की याचिका खारिज की, राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया।

author-image
Wasif Khan
छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला: हाईकोर्ट से कटारिया फार्मास्यूटिकल को राहत नहीं, राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का निर्देश

हाइलाइट्स

  • कफ सिरप मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं

  • कटारिया फार्मा को राज्य सरकार में अपील का निर्देश

  • 25 बच्चों की मौत के बाद लाइसेंस निरस्त

Advertisment

Chhindwara Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश के चर्चित छिंदवाड़ा कफ सिरप (Cough Syrup) मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने कटारिया फार्मास्यूटिकल (Kataria Pharmaceutical) के संचालक राजपाल कटारिया को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

25 बच्चों की मौत से जुड़ा मामला

मामला उस समय सुर्खियों में आया जब छिंदवाड़ा जिले में कोल्डड्रिफ कफ सिरप (Colddrif Cough Syrup) पीने से 25 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह सिरप बेंगलुरु की श्री सन फार्मा (Shree Sun Pharma) द्वारा निर्मित था, जिसकी आपूर्ति कटारिया फार्मास्यूटिकल ने की थी। इस हादसे के बाद जबलपुर ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी (Drug Licence Authority) ने 11 अक्टूबर को कटारिया का दवा लाइसेंस निरस्त कर दिया था।

ये भी पढ़ें- MP Half Yearly Exam: तीसरी से पांचवीं तक की छमाही परीक्षा 24 नवंबर से, 29 नवंबर से छठवीं से आठवीं तक का एग्जाम

Advertisment

हाईकोर्ट ने स्टे की मांग ठुकराई

राजपाल कटारिया ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट से लाइसेंस निरस्तीकरण पर अंतरिम रोक (Stay) लगाने की मांग की थी। शनिवार को जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने इस पर सुनवाई की और कहा कि अपील का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसलिए याचिकाकर्ता को वहीं अपील करनी चाहिए। अदालत ने स्टे देने से इनकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

ड्रग रूल्स के तहत अपील का प्रावधान

राज्य सरकार की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता सुमित रघुवंशी ने बताया कि ड्रग रूल्स, 1945 (Drug Rules 1945) के नियम 66(2) के तहत यदि किसी दवा विक्रेता या निर्माता का लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो वह राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकता है। इसी प्रावधान के तहत अदालत ने कटारिया फार्मास्यूटिकल को राज्य सरकार के पास अपील करने का निर्देश दिया है।

भोपाल की अरेरा कॉलोनी में चोरी: कृष्णा डेयरी से चोरों ने उड़ाया घी, सिलेंडर और चांदी की मूर्तियां, घटना CCTV में कैद

Advertisment
madhya pradesh news Jabalpur High Court chhindwara news MP High Court Toxic Cough Syrup cough syrup case Kataria Pharmaceutical Rajpal Kataria drug license Shree Sun Pharma Colddrif syrup children deaths drug authority legal appeal pharma industry
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें