छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त निर्देश: सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से देना होगा अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण, आज आखिरी डेट

छत्तीसगढ़ सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण देना अनिवार्य किया है।

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CG Government Employee Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक अहम और अनिवार्य निर्देश जारी किया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी शासकीय सेवकों को अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों को तीन बिंदुओं में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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31 जनवरी अंतिम तारीख, सभी पर लागू

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों और सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा।

सरकार का कहना है कि तय समयसीमा के भीतर विवरण जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

जनवरी 2026 से ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनवरी 2026 से सचिवालय सेवा के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन माध्यम से ही देना होगा। इसके तहत कैलेण्डर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में धारित सभी अचल संपत्तियों का ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यह पूरी प्रक्रिया एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसी पोर्टल पर लॉग-इन कर अपनी संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी।

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देखें आदेश-

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