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CG Raipur DJ Guidelines: रात को इतने बजे के बाद नहीं बजेगा DJ, नहीं माने तो सख्त कार्रवाई के निर्देश, पुलिस ने जारी किए निर्देश

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Preeti Dwivedi
CG DJ Ban News

CG Raipur DJ Guidelines: शादी के सीजन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब DJ, धुमाल के तेज  आवाज को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस द्वारा इसकी आवाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार अब यदि रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाया गया तो बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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DJ, धुमाल, बैंड संचालकों की बैठक

आपको बता दें इस संबंध में पुलिस ने डीजे, धुमाल और बैंड संचालकों के साथ बैठक करके उन्हें नियमों की जानकारी दी।

बैठक में ये दिए निर्देश

बैठक में पुलिस द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि किसी भी कार्यक्रम में डीजे या धुमाल नहीं बजेगा। ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

पुलिस ने यह भी निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान साउंड की आवाज को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 50 प्रतिशत कम रखने पर आम जनता को परेशानी कम होगी। 

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संचालकों को चेतावनी 

पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डीसीपी तार्केश्वर पटेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के कई डीजे और धुमाल संचालक मौजूद रहे। पुलिस ने सभी से नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। 

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