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Balod Cyber Crime: छत्तीसगढ़ के बालोद से एक साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक युवती को उसके मौसी के देवर ने पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर वीडियो कॉल के दौरान आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी ने उसी वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल कर पैसे वसूले, और जब मांग पूरी नहीं हुई तो इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर दिया।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी आरोपी हम्जा शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।
जान-पहचान से शुरू हुआ मामला
पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़िता 18 वर्ष की है। उसने बताया कि उसकी मौसी की शादी पुणे-बीड़ (महाराष्ट्र) में हुई है। इसी पारिवारिक संबंध के चलते वर्ष 2025 में उसका संपर्क मौसी के देवर हम्जा शेख से हुआ। शुरुआत में दोनों के बीच मोबाइल और वीडियो कॉल के माध्यम से सामान्य बातचीत होती रही।
कुछ समय बाद युवती के पिता ने उसे कॉल पर बात करते हुए पकड़ लिया था और उसे फटकार भी लगाई थी। इसके बावजूद आरोपी ने संपर्क बनाए रखा और युवती के नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी, जिसका पासवर्ड दोनों के पास था।
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वीडियो कॉल के दौरान की गई रिकॉर्डिंग
पीड़िता के अनुसार, कुछ समय बाद आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान बातचीत करते हुए उसे कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान आरोपी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद उसने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर युवती से 50 हजार रुपये की मांग की।
डर और मानसिक दबाव में आकर युवती ने कई बार आरोपी को फोन-पे और नकद माध्यम से 990 रुपये की राशि दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी की मांगें लगातार बढ़ती रहीं।
मांग पूरी नहीं हुई तो वीडियो किया वायरल
पीड़िता ने बताया कि जब उसने और पैसे देने से इनकार कर दिया, तो आरोपी ने 27 जनवरी 2026 को उसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पोस्ट कर दिए। इससे युवती को गहरा मानसिक आघात पहुंचा और सामाजिक बदनामी का डर सताने लगा। घटना के बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला सामने आया।
पुलिस ने दर्ज किया गंभीर अपराध
मामले में कोतवाली थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(ए) और बीएनएस की धारा 308(2) व 296 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
जांच जारी, साइबर एंगल पर फोकस
पुलिस इस मामले की साइबर एंगल से गहन जांच कर रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट, डिजिटल डिवाइस, लेन-देन और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने वीडियो या फोटो कहीं और साझा तो नहीं किए।
साइबर अपराध को लेकर चेतावनी
मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि परिचित रिश्तों के बीच भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं और सोशल मीडिया एक अपराध का जरिया बन कर रह गया है। ऐसे में वीडियो कॉल और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने में सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।
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