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CG Property Guideline Update: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में संपत्ति के पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को ओर अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार इसे बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब दुर्ग और सरगुजा में 2 मार्च 2026 से नई गाइडलाइन दरें लागू होंगी।
20 नवंबर 2025 से लागू हुई नई गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। शासन के निर्देश के अनुसार दुर्ग और सरगुजा जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधित प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजे। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।
जिसमें सामने आए प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तार से परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा और चर्चा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग और सरगुजा जिलों के लिए प्रस्तुत संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड की स्वीकृति के बाद अब इन दोनों जिलों में नई गाइडलाइन दरें 2 मार्च 2026 से लागू होंगी।
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आम लोगों को कहां मिलेगी जानकारी?
आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की डिटेल अपने संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों से जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी आप डिटेल जान सकते हैं।
33 जिलों के लिए दरें पहले ही जारी
जानकारी के लिए बता दें कि, राज्य के सभी 33 जिलों के लिए पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इससे संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया ज्यादा सुव्यवस्थित, पारदर्शी और वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप होने में मदद मिलेगी। नई दरों के लागू होने से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क निर्धारण में भी स्पष्टता आएगी। जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
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