छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर ACB की बड़ी कार्रवाई: बिलासपुर के इस नगर पंचायत में CMO और बाबू 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पंचायत में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए CMO भारती साहू और बाबू सुरेश सीहोरे को पकड़ा।

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CG ACB Action: छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की मुहिम लगातार जारी है। सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए ACB लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बोदरी नगर पंचायत में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) और उनके बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।

नक्शा पास कराने के बदले मांगी गई रिश्वत

एसीबी बिलासपुर की टीम ने बोदरी नगर पंचायत कार्यालय में दबिश देकर CMO भारती साहू और कार्यालयीन बाबू सुरेश सीहोरे को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह रिश्वत मकान का नक्शा पास करने के बदले मांगी गई थी।

शिकायत से शुरू हुई कार्रवाई

एसीबी सूत्रों के अनुसार, 12 दिसंबर 2025 को सरकंडा क्षेत्र के नूतन चौक निवासी वेदराम निर्मलकर ने ACB बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि बोदरी स्थित उनकी जमीन पर मकान निर्माण के लिए जमा किए गए नक्शे को पास करने के बदले नगर पंचायत के बाबू सुरेश सीहोरे ने रिश्वत की मांग की।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उनसे 20 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और 47,257 रुपये की वैधानिक फीस के अलावा 15 हजार रुपये नकद रिश्वत मांगी गई थी।

सत्यापन के बाद बिछाया गया जाल

ACB द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। इस दौरान प्रार्थी की बातचीत में बाबू सुरेश सीहोरे और CMO भारती साहू द्वारा रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों पक्षों में मोलभाव हुआ, जिसमें 15 हजार की जगह 12 हजार रुपये रिश्वत लेने पर सहमति बनी।

इसके बाद ACB की टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। तय योजना के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा लाए गए 12 हजार रुपये जैसे ही बाबू सुरेश सीहोरे ने स्वीकार किए, उसी समय पहले से तैनात ACB टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

दफ्तर में मचा हड़कंप

ACB की अचानक हुई इस कार्रवाई से नगर पंचायत कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम ने रिश्वत की रकम 12 हजार रुपये बाबू सुरेश सीहोरे से बरामद कर ली। CMO भारती साहू की भूमिका को भी मामले में संदिग्ध मानते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस

ACB ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरह की अवैध वसूली की गई थी या नहीं।

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