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Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए निजी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा आयोजित करने का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) को दे दिया है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन (Chhattisgarh Private School Management Association) ने विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एसोसिएशन की मांग थी कि पांचवीं और आठवीं की परीक्षा स्कूल स्वयं संचालित करें। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।
6200 निजी स्कूल होंगे प्रभावित
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में सीजी बोर्ड (Chhattisgarh Board - CGBSE) से मान्यता प्राप्त लगभग 6200 निजी हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाएंगी।
इस निर्णय से परीक्षा प्रणाली में एकरूपता आएगी और मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सीधा सरकारी नियंत्रण रहेगा।
फर्जी सीबीएसई स्कूलों पर पड़ेगा असर
इस फैसले को उन स्कूलों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो बिना मान्यता या संदिग्ध तरीके से खुद को सीबीएसई (Central Board of Secondary Education - CBSE) से जुड़ा बताकर प्रवेश ले रहे थे। ऐसे कई स्कूलों के पास वैध मान्यता या शासन की अनुमति नहीं थी।
अब जब परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर होगी, तो ऐसे स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
हस्तक्षेप याचिकाकर्ता ने उठाए थे सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी (Vikas Tiwari) ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फर्जी और अनियमित स्कूलों के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
कोर्ट ने इन तर्कों पर विचार करते हुए शासन के पक्ष में फैसला सुनाया।
पारदर्शिता और निगरानी होगी मजबूत
अब स्कूल शिक्षा विभाग पर परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन और निगरानी की सीधी जिम्मेदारी होगी। इससे न केवल परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि स्कूलों की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति भी सामने आएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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