बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रजिस्ट्रार अटैचमेंट आदेश निरस्त, गैर विश्वविद्यालय पोस्टिंग पर रोक

बिलासपुर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के अटैचमेंट आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि सरकार का आदेश नियमों के खिलाफ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार का ट्रांसफर केवल विश्वविद्यालय के भीतर ही किया जा सकता है।

Bilaspur High Court Registrar Order

Bilaspur High Court Registrar Order: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के अटैचमेंट से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय से बाहर किसी अन्य संस्थान में अटैच करना नियमों के खिलाफ है।

सरकार का आदेश नियमों के खिलाफ

जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी अटैचमेंट आदेश सेवा नियमों के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की पोस्टिंग वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

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गैर विश्वविद्यालय पोस्टिंग पर सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अधिकारियों को गैर विश्वविद्यालय संस्थानों में अटैच करना उचित नहीं है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय अधिनियम और सेवा नियमों के खिलाफ है।

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रजिस्ट्रार का ट्रांसफर सिर्फ विश्वविद्यालय में

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रजिस्ट्रार जैसे पदों का स्थानांतरण केवल विश्वविद्यालय के भीतर ही किया जा सकता है। उन्हें विश्वविद्यालय के बाहर किसी अन्य विभाग या संस्थान में भेजने का अधिकार सरकार को नहीं है।

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फैसले के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर असर

हाईकोर्ट के इस फैसले को विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े मामलों में अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस निर्णय के बाद भविष्य में रजिस्ट्रार समेत अन्य विश्वविद्यालय पदों की गैर विश्वविद्यालय पोस्टिंग पर सख्ती बढ़ेगी।

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