Chhattisgarh Woman Officer Suspended: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक महिला शिक्षा अधिकारी को 1.5 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में निलंबित किया गया है। महिला अधिकारी पर वित्तीय अनियमितताओं के जरिए यह राशि गबन करने का आरोप था, जो जांच में सही पाया गया। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।
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संयुक्त संचालक ने महिला अधिकारी को किया निलंबित
कलेक्टर की अनुशंसा और कड़ी कार्रवाई के बाद, संयुक्त संचालक ने महिला अधिकारी को निलंबित कर दिया। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला अधिकारी केवल 6 दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाली थी।
रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही घोटाले के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया, जो यह संकेत देता है कि वित्तीय गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई अधिकारी कितने भी करीब रिटायरमेंट के हो।
करोड़ों रुपये के गबन और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप
पूरा मामला इस प्रकार है कि महिला अधिकारी सविता त्रिवेदी, जो कि विकास खंड स्त्रोत समन्वयक के पद पर कार्यरत थीं, पर करोड़ों रुपये के गबन और आर्थिक अनियमितताओं का आरोप था। कलेक्टर सक्ती द्वारा इसकी जांच के बाद, सविता त्रिवेदी को दोषी पाया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। उनके कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत गंभीर कदाचार माना गया।
इसलिए, कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर, सविता त्रिवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सक्ती में नियत किया गया।
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