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CG Transfer Policy: छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को बड़ी राहत, तबादला आदेश अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 30 जून तक मिलेगा मौका

Chhattisgarh Transfer Policy last date extended Big Update 30 June: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानांतरण नीति 2025 के तहत कर्मचारियों को राहत देते हुए स्थानांतरण आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तारीख 25 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। GAD ने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे में पत्र जारी किया है।

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Shashank Kumar
Chhattisgarh Transfer Policy Last Date Extended Order Latest Update 30 June

Chhattisgarh Transfer Policy Last Date Extended Order Latest Update 30 June

Chhattisgarh Transfer Policy Last Date Extended Latest Update 30 June: छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब संबंधित विभाग और जिलों को तबादला आदेश 30 जून तक अपनी वेबसाइटों पर सार्वजनिक करने की अनुमति दी गई है।

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30 जून तक स्थानांतरण आदेश वेबसाइट पर होंगे सार्वजनिक

पहले यह समयसीमा 25 जून तक थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई संशोधित अधिसूचना जारी कर इसे 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनका तबादला आदेश समय पर जारी नहीं हो पाया था या वेबसाइट पर अपलोडिंग प्रक्रिया लंबित थी।

[caption id="attachment_846000" align="alignnone" width="1098"]Chhattisgarh Transfer Policy Last Date Extended Order Latest Update Chhattisgarh Transfer Policy Last Date Extended Order[/caption]

कर्मचारियों को क्यों मिली यह राहत?

तबादलों को लेकर प्रदेशभर से कई कर्मचारी संगठनों और व्यक्तियों ने मांग की थी कि विभिन्न विभागों में तबादला आदेशों की प्रक्रिया में देर हो रही है, जिससे कई कर्मचारियों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शासन ने इन परिस्थितियों को देखते हुए समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि सभी विभागों को आदेश अपलोड करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

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स्थानांतरण नीति 2025 (Chhattisgarh Transfer Policy Last Date) के तहत सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित अवधि के भीतर आदेश अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। हालांकि नीति की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

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क्या रहेगा आगे?

राज्य सरकार के इस फैसले से स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कर्मचारियों को भी अपने आदेश की स्थिति जानने में सुविधा होगी। 30 जून के बाद पुनः स्थानांतरण पर प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्थानांतरण संभव होगा, जिन पर संबंधित विभागीय मंत्री या शासन स्तर से अनुमति मिलनी जरूरी होगी।

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