हाइलाइट्स
- छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर जनहित याचिका दायर
- हाईकोर्ट ने छह साल से चुनाव न होने पर गहरी नाराजगी जाहिर की
- कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2025 को तय की
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation) पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और स्टेट बार काउंसिल (SBC) को निर्देश दिया कि वे चुनाव की तारीख तय कर प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत करें।
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18 फरवरी के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ?
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने छह साल से चुनाव न होने पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने पूछा कि 18 फरवरी 2025 को दिए गए आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ। इसके साथ ही, BCI के संशोधित नियमों को छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा।
चुनाव में देरी पर कोर्ट सख्त
18 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि BCI नियमों के तहत जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि 2015 में किए गए संशोधनों को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।
BCI और SBC ने दाखिल किया शपथपत्र
आज की सुनवाई में BCI और SBC ने अपने-अपने शपथपत्र हाईकोर्ट में पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द चुनाव कार्यक्रम तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
अगली सुनवाई 18 मार्च को
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2025 को तय की है। इस दिन चुनाव कार्यक्रम पेश करने के निर्देश का पालन हुआ या नहीं, इस पर चर्चा होगी।