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छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू: राजनीतिक दलों को दी गई पूरी जानकारी, फरवरी में नई सूची

Chhattisgarh Voter List Revision: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू, राजनीतिक दलों को दी गई पूरी जानकारी, फरवरी में नई सूची

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Harsh Verma
Chhattisgarh Voter List Revision:

Chhattisgarh Voter List Revision: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों की तैयारी के तहत छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची (Voter List) के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों को अद्यतन करना और नए योग्य मतदाताओं को शामिल करना है।

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राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) यशवंत कुमार (Yashwant Kumar) ने इस संबंध में सोमवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (Recognised Political Parties) के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों, फॉर्म प्रक्रिया और शिकायत निवारण तंत्र की विस्तार से जानकारी दी गई। यशवंत कुमार ने कहा कि हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और किसी भी अपात्र व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया निष्पक्षता से की जाएगी।

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प्रत्येक मतदान केंद्र पर बी.एल.ओ. की जिम्मेदारी तय

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र (Polling Booth) पर एक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO - Booth Level Officer) नियुक्त रहेगा। हर मतदान केंद्र में लगभग 1000 मतदाता पंजीकृत हैं। बी.एल.ओ. का कार्य नए मतदाताओं के फॉर्म-6 और घोषणा पत्र एकत्र करना, आधार लिंकिंग में मदद करना और हर घर का तीन बार सर्वे करना रहेगा।

शहरी और अस्थायी प्रवासी मतदाता ई.एफ. (E.F. - Electoral Form) ऑनलाइन भी भर सकेंगे। बी.एल.ओ. मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेंगे ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक हो सके।

ईआरओ और एईआरओ की निगरानी में होगा पूरा काम

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) में एक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO - Electoral Registration Officer) होगा, जो संपूर्ण मतदाता सूची की तैयारी और दावे-आपत्तियों की जांच करेगा। इसके अलावा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO - Assistant ERO) तहसील स्तर पर इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।

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जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध पहली अपील सुनेंगे, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) दूसरी अपील की सुनवाई करेंगे।

कोई भी पात्र नागरिक न छूटे- निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने बैठक में स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि “कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।” इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को सतर्कता और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

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