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Chhattisgarh Sharab Ghotala: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का बहुचर्चित शराब घोटाला (Sharab Ghotala) एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former CM Bhupesh Baghel) के बेटे चैतन्य बघेल (Chaitanya Baghel) के खिलाफ रायपुर की विशेष ईडी कोर्ट में चालान (Charge Sheet) पेश कर सकती है। वर्तमान में चैतन्य रायपुर जेल में न्यायिक रिमांड (Judicial Custody) पर बंद है।
ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को भिलाई (Bhilai) से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि वह शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों (Money Laundering Activities) में शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही मामला राजनीतिक और कानूनी गलियारों में गरमा गया है।
सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर उन्हें हाईकोर्ट (High Court) जाने का निर्देश दिया। इसके बाद चैतन्य ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी (Illegal Arrest) है और ईडी ने नियमों का पालन नहीं किया।
हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा (Justice Arvind Kumar Verma) की सिंगल बेंच (Single Bench) में इस मामले की सुनवाई आज होनी है। इसमें ईडी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। चैतन्य के वकील का कहना है कि एजेंसी ने गिरफ्तारी में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और यह व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।
सरकार और विपक्ष आमने-सामने
यह पूरा मामला राज्य की राजनीति को भी गर्मा रहा है। कांग्रेस (Congress) इसे केंद्र सरकार की एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बता रही है, वहीं भाजपा (BJP) का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता।
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