Advertisment

छत्तीसगढ़ में दुकानदारों को लेने होंगे 1 और 2 रुपये के सिक्के: नहीं तो झेलना होगा राजद्रोह का मुकदमा, पढ़ें पूरी खबर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में दुकानदारों को लेने होंगे 1 और 2 रुपये के सिक्के, नहीं तो झेलना होगा राजद्रोह का मुकदमा, पढ़ें पूरी खबर

author-image
Harsh Verma
Chhattisgarh News

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन दिनों दुकानदार 1 और 2 रुपये के सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्राहक जब दुकानदारों को ये सिक्के देते हैं, तो उन्हें जवाब मिलता है – "ये सिक्के अब चलन में नहीं हैं।" जबकि हकीकत यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन सिक्कों को पूरी तरह वैध मुद्रा घोषित किया है।

Advertisment

यह भी पढ़ें: कांकेर में विधायक के पीए के घर घुसा तेंदुआ: रेस्क्यू ऑपरेशन दो घंटे से जारी, अफरा-तफरी का माहौल

जिले के व्यापारिक हलकों में हलचल मची

अब इस रवैये पर सख्ती बरतते हुए सक्ती (Sakti) जिले के कलेक्टर अमृत विकास तोपनो (Amrit Vikas Topno) ने एक सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि कोई दुकानदार 1 और 2 रुपये के सिक्के नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह (Sedition) तक का मामला दर्ज किया जा सकता है। इस आदेश के बाद जिले के व्यापारिक हलकों में हलचल मच गई है।

सिक्कों की वैधता को बनाए रखने के लिए उठाया यह कदम

कलेक्टर ने यह कदम आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सिक्कों की वैधता को बनाए रखने के लिए उठाया है। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वे हर मूल्य के सिक्के स्वीकार करें। यह केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि नागरिक जिम्मेदारी भी है।

Advertisment

इससे पहले सरगुजा (Surguja) जिले में भी ऐसा ही आदेश जारी हुआ था, जहां अपर कलेक्टर सुनील नायक (Sunil Nayak) ने स्पष्ट किया था कि 1 और 2 रुपये के सिक्के पूरी तरह वैध हैं और जब तक भारत सरकार इन्हें बंद करने की आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक इनका लेन-देन बाध्यकारी है।

किसी भी मूल्य के सिक्के को न लेना नियमों का उल्लंघन

आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी मूल्य के सिक्के को न लेना नियमों का उल्लंघन है। यह आम लोगों के विश्वास को कमजोर करता है और आर्थिक असमानता की ओर ले जाता है।

अब प्रशासन ने चेताया है कि यदि कोई दुकानदार इन सिक्कों को नहीं लेता है, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि कोई व्यापारी सिक्के लेने से मना करता है, तो उसकी शिकायत संबंधित प्रशासनिक अधिकारी या रिजर्व बैंक के स्थानीय कार्यालय में करें।

Advertisment

यह भी पढ़ें: सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी कामयाबी: दो हत्याओं में शामिल तीन नक्सली गिरफ्तार, एक पर दो लाख रुपये का इनाम

Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें