Advertisment

कोर्ट के आदेश पर मिलेगा क्‍लेम: सड़क हादसे में दो इंजीनियर्स की मौत, न्‍यायालय के आदेश पर बीमा कंपनी देगी सवा दो करोड़

Chhattisgarh Bilaspur District Court Rs 2.25 Crores Insurance Claim Order Update. साल 2021 में ट्रक ने बोलेरो को टक्‍कर मार दी थी। इस हादसे में दो इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। परिवाद पर जिला कोर्ट बिलासपुर ने बीमा कंपनी को बीमा क्‍लेम सवा दो करोड़ देने का आदेश दिया है।

author-image
Sanjeet Kumar
Bilaspur District Court। CG Insurance Claim Order

CG Insurance Claim Order

CG Insurance Claim Order: छत्‍तीसगढ़ बिलासपुर जिला कोर्ट के अष्‍टम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल प्रभात मिंज की बेंच ने बीमा क्‍लेम के परिवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। दलअसल 28 फरवरी 2021 को एक ट्रक ने बोलेरो को जोरदार टक्‍कर मार दी थी। इसमें दो इंजीनियर्स की सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

Advertisment

इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाकर आश्रितों (CG Insurance Claim Order) को सवा दो करोड़ रुपए बीमा कंपनी को देने का आदेश दिया है। इस बीमा क्‍लेम के लिए पत्‍नी और नाबालिग बच्‍चों ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था। इस पर कोर्ट ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्‍योरेंस लिमिटेड को यह राशि देने का आदेश दिया है।

बीमा कंपनी को सवा दो करोड़ भुगतान करने का आदेश

Bilaspur District Court Order

28 फरवरी 2021 को हुए सड़क हादसे (CG Insurance Claim Order) में मृत दो इंजीनियर्स मामले में जिला कोर्ट ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में मृत इंजीनियर्स के आश्रितों को बतौर क्षतिपूर्ति सवा दो करोड़ रुपए का भुगतान करने आदेश जारी किया है। इन मृत इंजीनियर्स का मासिक वेतन डेढ़ लाख रुपए से ज्‍यादा था।

जानें क्‍या हुआ था 28 फरवरी को ?

जानकारी के अनुसार इंजीनियर्स (CG Insurance Claim Order) आंध्रप्रदेश और झारखंड के निवासी थे। दायर परिवाद में जानकारी दी गई कि वे अपने इंजीनियर मित्र विक्रम इंद्रजीत, अलबल और बीरेन्द्र प्रसाद सिंह, सासनापुरी के साथ मिलकर बोलेरो गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे। ये सभी मित्र जशपुर से बिलासपुर विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी शाम करीब 4.10 बजे ग्राम जेठा थाना बाराद्वार जिला जांजगीर-चांपा पेट्रोल पंप के नजदीक विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक चालक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी।

Advertisment

दो लोगों की हो गई थी मौत

इस हादसे में सासनापुरी व विक्रम इंद्रजीत की मौत हो गई थी। सासनापुरी लोकनाधम ब्लूम कंसलटेंट कंपनी (CG Insurance Claim Order) गुरुग्राम शाखा जशपुर में सिविल इंजीनियर था। वह एक लाख 99 हजार 800 आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। इस हादसे के बाद पत्नी की ओर से परिवाद पेश किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राशि जमा करने का आदेश पारित किया।

ये खबर भी पढ़ें: Rashifal 2025: मूलांक 5 वालों के लिए खास होगा नया साल, इस महीने मिलेगा प्रमोशन और इंक्रीमेंट, पढ़ें Numerology Horoscope

दूसरे इंजीनियर के आश्रितों को भी भुगतान

इसी हादसे में साथी इंजीनियर विक्रम इंद्रजीत की भी मौत हो गई थी। विक्रम इंद्रजीत झुमरी तिलैया, जिला कोडरमा (झारखंड) का रहने वाला था। वह ब्लूम कंसलटेंट कंपनी (CG Insurance Claim Order) गुरुग्राम शाखा जशपुर में सिविल इंजीनियर था। परिवार के अनुसार वह एक लाख 32 हजार 300 आय अर्जित कर परिवार का पालन पोषण करता था। कोर्ट में पत्नी, दो नाबालिग बच्चे, और पिता की ओर से आवेदन प्रस्तुत होने पर एक करोड़ 21 लाख 14 हजार 309 रुपए बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राशि जमा करने का आदेश कोर्ट के द्वारा पारित किया है।

Advertisment

ये खबर भी पढ़ें: CG: राजनादगांव में हुई अनोखी सगाई, कपल ने एक-दूसरे को अंगूठी के साथ पहनाए हेलमेट

cg road accident CG Accident bilaspur court United India Insurance Limited
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें