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रायपुर में तोमर बंधुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: वीरेंद्र और रोहित की 3 हजार स्क्वायर फीट संपत्ति कुर्क, पढ़ें पूरी खबर

Raipur Tomar Brothers Case: रायपुर में तोमर बंधुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, वीरेंद्र और रोहित की 3 हजार स्क्वायर फीट संपत्ति कुर्क, पढ़ें पूरी खबर

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Harsh Verma
Raipur Tomar Brothers Case

Raipur Tomar Brothers Case: राजधानी रायपुर (Raipur) में फरार चल रहे कुख्यात तोमर बंधु वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर (Tomar Brothers) पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को सेशन कोर्ट (Session Court) से अग्रिम जमानत खारिज होने और संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मिलने के बाद गुरुवार को प्रशासनिक टीम ने संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

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भाठागांव स्थित साईं विला और जमीन कुर्क

[caption id="" align="alignnone" width="1200"]publive-image करीब 3,000 स्क्वायर फीट की संपत्ति कुर्क[/caption]

SDM नंद कुमार चौबे, तहसीलदार और पुलिस (Police) की संयुक्त टीम ने भाठागांव (Bhathagaon) में स्थित तोमर बंधुओं का मकान और जमीन कुर्क की। यह संपत्ति करीब 3,000 स्क्वायर फीट की है। इसमें वीरेंद्र और रोहित तोमर दोनों की 1,500-1,500 स्क्वायर फीट हिस्सेदारी है। साथ ही, प्रशासन ने राजधानी और आसपास स्थित उनकी तीन अन्य जमीनों की कुर्की के लिए भी कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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पुलिस ने घोषित किया था इनाम

पिछले दो महीने से फरार चल रहे इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी पर पहले ही रायपुर SSP डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5-5 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। आरोपियों की लगातार गैरमौजूदगी और गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की थी।

बचाव पक्ष की आपत्ति और कोर्ट में सुनवाई

[caption id="" align="alignnone" width="730"]publive-image रोहित तोमर[/caption]

तोमर बंधुओं के वकील ने इस कुर्की आदेश पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को एक आवेदन दायर किया था, जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। लेकिन उससे पहले ही बिना पक्ष सुने कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया। बचाव पक्ष का तर्क है कि यह प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं है। इस आपत्ति पर अब गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।

प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर सख्ती

जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि फरार अपराधियों के खिलाफ अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि आर्थिक और संपत्ति संबंधी सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। हालांकि, बचाव पक्ष की आपत्ति के चलते फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

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सूदखोरी से खड़ा किया अपराध का साम्राज्य

[caption id="" align="alignnone" width="730"]publive-image तस्वीर विरेंद्र तोमर की है।[/caption]

वीरेंद्र तोमर ने 2008 में रायपुर की समता कॉलोनी से अंडे का ठेला लगाकर शुरुआत की थी। वहीं से उसने सूदखोरी का धंधा शुरू किया और लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देने लगा। ब्याज न चुकाने वालों से मारपीट, अपहरण और ब्लैकमेलिंग तक करने लगा। देखते-ही-देखते उसने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली।

तोमर बंधुओं के पास भाठागांव (Bhathagaon) में आलीशान हवेली, बीएमडब्ल्यू (BMW), थार (Thar) और ब्रेजा (Brezza) जैसी लग्जरी गाड़ियां, लाखों की नकदी, सोना-चांदी और अवैध हथियार मिले हैं।

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अपराध का लंबा इतिहास

वीरेंद्र और रोहित तोमर मूल रूप से उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रहने वाले हैं। रायपुर में इन पर 10 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, ब्लैकमेलिंग, रंगदारी, धोखाधड़ी और सूदखोरी जैसे अपराध शामिल हैं।

  • वीरेंद्र तोमर पर हत्या और धोखाधड़ी जैसे केस दर्ज हैं।
  • रोहित तोमर पर महिलाओं से ब्लैकमेलिंग, मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य जैसे संगीन मामले दर्ज हैं।

पुलिस का मानना है कि दोनों अपराधियों का फरार रहना समाज के लिए खतरनाक है। यही वजह है कि उनकी जानकारी देने वालों को 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

प्रश्न 1. तोमर बंधु कौन हैं?
तोमर बंधु, यानी वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर, रायपुर के कुख्यात अपराधी हैं जिन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रश्न 2. उनकी संपत्ति कितनी कुर्क की गई है?
भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन सहित कुल 3,000 स्क्वायर फीट संपत्ति कुर्क की गई है।

प्रश्न 3. दोनों आरोपी कब से फरार हैं?
तोमर बंधु पिछले दो महीने से फरार चल रहे हैं।

प्रश्न 4. क्या पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है?
हाँ, रायपुर SSP ने दोनों भाइयों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

प्रश्न 5. बचाव पक्ष ने क्या कहा है?
बचाव पक्ष ने कहा है कि कुर्की आदेश बिना उनकी दलील सुने जारी कर दिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है। इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

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